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निवेदन करते समय राव की उम्र, स्वास्थ्य का ध्यान रखें : बंबई हाई कोर्ट

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Published : Jan 13, 2021, 6:45 PM IST

बंबई हाई कोर्ट ने एनआईए और महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वरवर राव की जमानत याचिका पर निवेदन करते समय उनकी उम्र और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

बंबई हाई कोर्ट
बंबई हाई कोर्ट

मुंबई : बंबई उच्च न्यायलाय ने बुधवार को कहा कि एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कवि-कार्यकर्ता वरवर राव की जमानत याचिका पर निवेदन करते समय राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और महाराष्ट्र सरकार को उनकी उम्र तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए.

न्यायमूर्ति एस एस शिन्दे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की खंडपीठ ने राव की जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए सूचीबद्ध कर दी.

राव ने चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी है. उन्हें उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पिछले महीने यहां स्थित नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

अस्पताल तभी से समय-समय पर राव की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के बारे में उच्च न्यायालय को अवगत कराता रहा है.

पढ़ें- सशस्त्र बलों में व्यभिचार मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

महाराष्ट्र सरकार पिछले महीने नानावती अस्पताल में उनके उपचार का खर्च वहन करने को सहमत हो गई थी.

न्यायमूर्ति शिन्दे ने एनआईए और महाराष्ट्र सरकार से कहा कि राव की उम्र 88 साल है तथा उनकी जमानत याचिका पर निवेदन करते समय उनकी उम्र और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए.

मुंबई : बंबई उच्च न्यायलाय ने बुधवार को कहा कि एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कवि-कार्यकर्ता वरवर राव की जमानत याचिका पर निवेदन करते समय राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और महाराष्ट्र सरकार को उनकी उम्र तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए.

न्यायमूर्ति एस एस शिन्दे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की खंडपीठ ने राव की जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए सूचीबद्ध कर दी.

राव ने चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी है. उन्हें उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पिछले महीने यहां स्थित नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

अस्पताल तभी से समय-समय पर राव की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के बारे में उच्च न्यायालय को अवगत कराता रहा है.

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महाराष्ट्र सरकार पिछले महीने नानावती अस्पताल में उनके उपचार का खर्च वहन करने को सहमत हो गई थी.

न्यायमूर्ति शिन्दे ने एनआईए और महाराष्ट्र सरकार से कहा कि राव की उम्र 88 साल है तथा उनकी जमानत याचिका पर निवेदन करते समय उनकी उम्र और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए.

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