ETV Bharat / bharat

अगले सप्ताह कर्नाटक में बन सकती है भाजपा की सरकार

author img

By

Published : Jul 17, 2019, 5:31 PM IST

कर्नाटक में कांग्रेस-JDS विधायकों के बाद भाजपा राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ने राज्य में BJP सरकार बनने की बात कही. जानें क्या बोले राव...

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव (फाइल फोटो)

हैदराबाद: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ने दावा किया कि अगले सप्ताह कर्नाटक में भाजपा सरकार बनने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि भाजपा आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जद (एस) सरकार बृहस्पतिवार को विधानसभा में विश्वासमत खो देगी. क्या कर्नाटक में अगले सप्ताह भाजपा सरकार बनने की संभावना है, यह पूछे जाने पर राव ने कहा, 'आप आशा कर सकते हैं.'

उन्होंने कहा, 'हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे.' राव ने कहा कि गठबंधन सरकार 'स्पष्ट तौर पर अल्पमत' में है और इसे जाना चाहिए.

पढ़ें: कर्नाटक संकट पर SC- कल होगा फ्लोर टेस्ट, स्पीकर करें फैसला

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान सदन की विश्वासमत संबंधी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता और उन्हें इसमें शामिल होने या अलग रहने का विकल्प दिया जाना चाहिए.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार इन 15 विधायकों के इस्तीफों पर उस समयसीमा के भीतर निर्णय लेंगे जिसे वह उचित समझते हों.

उच्चतम न्यायालय के निर्देश का स्वागत करते हुए राव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष मनमाना कदम नहीं उठा सकते और उन्हें तर्कसंगत न्याय सीमा के भीतर फैसला करना चाहिए.

हैदराबाद: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ने दावा किया कि अगले सप्ताह कर्नाटक में भाजपा सरकार बनने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि भाजपा आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जद (एस) सरकार बृहस्पतिवार को विधानसभा में विश्वासमत खो देगी. क्या कर्नाटक में अगले सप्ताह भाजपा सरकार बनने की संभावना है, यह पूछे जाने पर राव ने कहा, 'आप आशा कर सकते हैं.'

उन्होंने कहा, 'हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे.' राव ने कहा कि गठबंधन सरकार 'स्पष्ट तौर पर अल्पमत' में है और इसे जाना चाहिए.

पढ़ें: कर्नाटक संकट पर SC- कल होगा फ्लोर टेस्ट, स्पीकर करें फैसला

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान सदन की विश्वासमत संबंधी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता और उन्हें इसमें शामिल होने या अलग रहने का विकल्प दिया जाना चाहिए.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार इन 15 विधायकों के इस्तीफों पर उस समयसीमा के भीतर निर्णय लेंगे जिसे वह उचित समझते हों.

उच्चतम न्यायालय के निर्देश का स्वागत करते हुए राव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष मनमाना कदम नहीं उठा सकते और उन्हें तर्कसंगत न्याय सीमा के भीतर फैसला करना चाहिए.

Intro:Body:Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.