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गुजरात : संपत्ति बेचने पर लेनी होगी अनुमति, अधिनियम को राष्ट्रपति से मंजूरी - गुजरात विधानसभा

गुजरात विधानसभा में पिछले साल पारित किए गए संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है. यह कानून अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों की अवैध बिक्री रोकेगा. जानें क्या है अशांत क्षेत्र अधिनियम....

Gujarat minister Pradeep Singh Jadeja
गुजरात के मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा
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Published : Oct 13, 2020, 7:34 AM IST

अहमदाबाद : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल गुजरात विधानसभा से पारित हुए संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी है. राज्य के मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने सोमवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि यह संशोधित कानून ध्रुवीकरण रोकेगा और 'जनसांख्यिकीय असंतुलन' पैदा करने की कोशिश पर अंकुश लगाएगा.

अशांत क्षेत्र अधिनियम
यह अधिनियम अशांत क्षेत्र घोषित कर दिए गए क्षेत्रों में जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बगैर किसी एक धर्म के सदस्यों द्वारा अन्य समुदाय के सदस्यों को संपत्ति बेचने पर रोक लगाता है. सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार अशांत क्षेत्रों में लोगों द्वारा अवैध तरीके से संपत्तियां हड़पने से रोकने के लिए यह कानून तीन से पांच साल तक की कैद की सजा तथा एक लाख रूपये या संपत्ति के कुल के दस फीसद, जो भी अधिक हो, के जुर्माने का प्रावधान करता है.

राज्य के गृह राज्यमंत्री जडेजा ने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, 'माननीय राष्ट्रपति ने संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को मंजूरी दे दी है जिसे विधानसभा ने पिछले साल पारित किया था. यह कानून अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों की अवैध बिक्री रोकेगा.'

पढ़ें - स्टार प्रचारक भी नहीं बने शाहनवाज और राजीव प्रताप रूडी, जानें क्यों

उन्होंने कहा, 'नया कानून शांति सुनिश्चित करेगा, ध्रुवीकरण रोकेगा और जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा करने की कोशिश पर अंकुश लगाएगा.'

अहमदाबाद : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल गुजरात विधानसभा से पारित हुए संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी है. राज्य के मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने सोमवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि यह संशोधित कानून ध्रुवीकरण रोकेगा और 'जनसांख्यिकीय असंतुलन' पैदा करने की कोशिश पर अंकुश लगाएगा.

अशांत क्षेत्र अधिनियम
यह अधिनियम अशांत क्षेत्र घोषित कर दिए गए क्षेत्रों में जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बगैर किसी एक धर्म के सदस्यों द्वारा अन्य समुदाय के सदस्यों को संपत्ति बेचने पर रोक लगाता है. सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार अशांत क्षेत्रों में लोगों द्वारा अवैध तरीके से संपत्तियां हड़पने से रोकने के लिए यह कानून तीन से पांच साल तक की कैद की सजा तथा एक लाख रूपये या संपत्ति के कुल के दस फीसद, जो भी अधिक हो, के जुर्माने का प्रावधान करता है.

राज्य के गृह राज्यमंत्री जडेजा ने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, 'माननीय राष्ट्रपति ने संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम को मंजूरी दे दी है जिसे विधानसभा ने पिछले साल पारित किया था. यह कानून अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों की अवैध बिक्री रोकेगा.'

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उन्होंने कहा, 'नया कानून शांति सुनिश्चित करेगा, ध्रुवीकरण रोकेगा और जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा करने की कोशिश पर अंकुश लगाएगा.'

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