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आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई कैविएट

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त रमेश कुमार के मामले पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.

रमेश कुमार
रमेश कुमार
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Published : May 30, 2020, 2:35 PM IST

अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने चुनाव आयुक्त निम्मगड्डा रमेश कुमार मामले पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की है. यह याचिका एडवोकेट नर्रा श्रीनिवास राव द्वारा दायर की गई है. याचिका में हाईकोर्ट द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त रमेश कुमार की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.

इससे पहले हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सरकार रमेश कुमार के कार्यकाल को छोटा करने की योजना बना रही है. अदालत ने पाया कि एसईसी को नियुक्त करने के लिए आंध्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश में राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हैं. अध्यादेश को पंचायत के मुख्य सचिव की मंजूरी मिलते ही सरकारी आदेश जारी किया गया था. हाई कोर्ट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि अध्यादेश किसी भी नियम के अनुपालन में नहीं था.

पढ़ें- आंध्र सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज किया एसईसी की नियुक्ति का अध्यादेश

बता दें कि राज्य सरकार ने रमेश कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त पद से हटाने के लिए अध्यादेश जारी किया था. इसमें नियमों में बदलाव किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने रमेश कुमार को फिर से राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया.

अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने चुनाव आयुक्त निम्मगड्डा रमेश कुमार मामले पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की है. यह याचिका एडवोकेट नर्रा श्रीनिवास राव द्वारा दायर की गई है. याचिका में हाईकोर्ट द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त रमेश कुमार की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.

इससे पहले हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सरकार रमेश कुमार के कार्यकाल को छोटा करने की योजना बना रही है. अदालत ने पाया कि एसईसी को नियुक्त करने के लिए आंध्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश में राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हैं. अध्यादेश को पंचायत के मुख्य सचिव की मंजूरी मिलते ही सरकारी आदेश जारी किया गया था. हाई कोर्ट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि अध्यादेश किसी भी नियम के अनुपालन में नहीं था.

पढ़ें- आंध्र सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज किया एसईसी की नियुक्ति का अध्यादेश

बता दें कि राज्य सरकार ने रमेश कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त पद से हटाने के लिए अध्यादेश जारी किया था. इसमें नियमों में बदलाव किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने रमेश कुमार को फिर से राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया.

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