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केरल सोना तस्करी मामला : आरोपी ने जताई सरकारी गवाह बनने की इच्छा - Kerala gold smuggling case

केरल सोना तस्करी मामले में नया मोड़ आ गया है. केस के चौथे अभियुक्त संदीप नायर ने कहा है कि वह सरकारी गवाह बनकर मजिस्ट्रेट के सामने राज उजागर करेगा.

Kerala gold smuggling case
केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी गवाह बनने का तैयार
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Published : Sep 30, 2020, 9:43 PM IST

कोच्चि : केरल सोना तस्करी मामले में एक प्रमुख आरोपी ने बुधवार को एनआईए की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की. याचिका में उसने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है. बता दें, सोना तस्करी मामले में चौथे अभियुक्त संदीप नायर ने याचिका दाखिल की है. संदीप को एनआईए ने मुख्य अभियुक्त स्वप्ना सुरेश के साथ बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था.

मजिस्ट्रेट के सामने करेगा राज उजागर
संदीप नायर ने अपनी याचिका में कहा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत तथ्य उजागर करने के लिए तैयार है. इस धारा के तहत जांच के दौरान कोई भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट (चाहे मामला उसके अधिकार क्षेत्र में हो या न हो) अपने समक्ष दिए गए किसी भी कबूलनामे या बयान को दर्ज कर सकता है.

पढ़ें: 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल खोलने पर राज्य करेंगे फैसला

11 जुलाई को बेंगलुरु से हुआ था गिरफ्तार
नायर ने कहा कि उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि वह जो भी बयान देगा वह उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चार आरोपियों- सरित, स्वप्ना सुरेश, फैजल फरीद और संदीप नायर के खिलाफ 10 जुलाई को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. केरल सोना तस्करी मामले के दो आरोपी सुरेश और नायर को 11 जुलाई को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था.

कोच्चि : केरल सोना तस्करी मामले में एक प्रमुख आरोपी ने बुधवार को एनआईए की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की. याचिका में उसने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है. बता दें, सोना तस्करी मामले में चौथे अभियुक्त संदीप नायर ने याचिका दाखिल की है. संदीप को एनआईए ने मुख्य अभियुक्त स्वप्ना सुरेश के साथ बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था.

मजिस्ट्रेट के सामने करेगा राज उजागर
संदीप नायर ने अपनी याचिका में कहा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत तथ्य उजागर करने के लिए तैयार है. इस धारा के तहत जांच के दौरान कोई भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट (चाहे मामला उसके अधिकार क्षेत्र में हो या न हो) अपने समक्ष दिए गए किसी भी कबूलनामे या बयान को दर्ज कर सकता है.

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11 जुलाई को बेंगलुरु से हुआ था गिरफ्तार
नायर ने कहा कि उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि वह जो भी बयान देगा वह उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चार आरोपियों- सरित, स्वप्ना सुरेश, फैजल फरीद और संदीप नायर के खिलाफ 10 जुलाई को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. केरल सोना तस्करी मामले के दो आरोपी सुरेश और नायर को 11 जुलाई को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था.

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