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निर्भया केस : दोषी ने HC में दायर की याचिका, कहा- घटना के समय था नाबालिग

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Published : Dec 18, 2019, 9:38 PM IST

निर्भया गैंगरेप के दोषी पवन ने फांसी की सजा से बचने के लिए आज दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया कि वह घटना के समय नाबालिग था. पढ़ें पूरी खबर.

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दिल्ली HC

नई दिल्ली : फांसी से बचने के लिए निर्भया गैंगरेप और हत्या के एक दोषी पवन ने घटना के सात साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त वह नाबालिग था. दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर कल यानि 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

याचिका में कहा गया है कि घटना के समय उसकी उम्र की जांच के लिए उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया. उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.

आपको बता दें कि आज ही पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले के चारों दोषियों को फांसी देने के मामले पर सुनवाई की.

सभी दोषियों को नोटिस जारी करे जेल प्रशासन
पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह आज ही सभी दोषियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में पूछे कि वो कौन सा कानूनी विकल्प अपनाना चाहते हैं. दोषियों के पास सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने का कानूनी विकल्प मौजूद है.

नई दिल्ली : फांसी से बचने के लिए निर्भया गैंगरेप और हत्या के एक दोषी पवन ने घटना के सात साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त वह नाबालिग था. दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर कल यानि 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

याचिका में कहा गया है कि घटना के समय उसकी उम्र की जांच के लिए उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया. उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.

आपको बता दें कि आज ही पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले के चारों दोषियों को फांसी देने के मामले पर सुनवाई की.

सभी दोषियों को नोटिस जारी करे जेल प्रशासन
पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह आज ही सभी दोषियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में पूछे कि वो कौन सा कानूनी विकल्प अपनाना चाहते हैं. दोषियों के पास सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने का कानूनी विकल्प मौजूद है.

Intro:नई दिल्ली। फांसी से बचने के लिए निर्भया गैंगरेप और हत्या के एक दोषी पवन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर किया है । याचिका में कहा गया है कि दिसंबर 2012 में घटना के वक़्त वो नाबलिग था। दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर कल यानि 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा।




Body: जस्टिस एक्ट के तहत संदेह का लाभ मिले
याचिका में कहा गया है कि उम्र की जांच के लिए उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए । आपको बता दें कि आज ही पटियाला हाउस कोर्ट ने इस घटना के चारों दोषियों को तुरंत फांसी देने के मामले पर सुनवाई की । 



Conclusion:सभी दोषियों को नोटिस जारी करे जेल प्रशासन
पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो आज ही सभी दोषियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में पूछे कि वो कौन सा कानूनी विकल्प अपनाना चाहते हैं। दोषियों के पास सुप्रीम कोर्ट में क्युरेटिव पिटीशन या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने का कानूनी विकल्प मौजूद है।

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