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मेघालय की एक खदान में गिरने से असम के छह मजदूरों की मौत

असम के छह मजदूरों की मेघालय की एक खदान में गिरने से मौत हो गई है. यह घटना ईस्ट जैंतिया हिल्स के दीन्शालालु में हुई है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jan 22, 2021, 5:32 PM IST

Updated : Jan 22, 2021, 6:56 PM IST

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शिलांग : मेघालय की एक खदान में गिरने से असम के रहने वाले कम से कम छह मजदूरों की मौत हो गई. यह घटना ईस्ट जैंतिया हिल्स के दीन्शालालु में हुई.

मेघालय पुलिस के आईजीपी (एडमिन) गेब्रियल लंगराई ने घटना की पुष्टि की है.

ईस्ट जैंतिया हिल्स के डिप्टी कमिश्नर के. खरमाल्की ने जानकारी देते हुए बताया कि एक गड्ढे में गिरने से असम के छह मजदूरों की मौत हो गई. हमें मालूम नहीं है कि यह कोयला खदान है, चूना पत्थर की खदान है या पत्थर की खदान है. हम इस मामले की जांच कर रहे हैं.

मृतकों में से पांच की पहचान करीमगंज के रहने वाले जलील उद्दीन (25), दिलवर हुसैन (35), अली हुसैन (40), मोकिबुल हुसैन और सिलचर के रहने वाले अब्दुल सबूर (32) के रूप में गई है, जबकि छठे मजदूर की पहचान नहीं हो पाई है.

पढ़ें :- पाकिस्तान: मार्बल की खदान ढहने से 10 मजदूरों की मौत

बता दें कि 2014 में मेघालय में कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में एक आदेश जारी कर राज्य को खदानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी थी.

इसके पहले वर्ष 2018 में जैंतिया हिल्स की एक कोयला खदान में 15 मजदूर फंस गए थे. मजदूरों को बचाने का काम तीन महीने तक चला था.

शिलांग : मेघालय की एक खदान में गिरने से असम के रहने वाले कम से कम छह मजदूरों की मौत हो गई. यह घटना ईस्ट जैंतिया हिल्स के दीन्शालालु में हुई.

मेघालय पुलिस के आईजीपी (एडमिन) गेब्रियल लंगराई ने घटना की पुष्टि की है.

ईस्ट जैंतिया हिल्स के डिप्टी कमिश्नर के. खरमाल्की ने जानकारी देते हुए बताया कि एक गड्ढे में गिरने से असम के छह मजदूरों की मौत हो गई. हमें मालूम नहीं है कि यह कोयला खदान है, चूना पत्थर की खदान है या पत्थर की खदान है. हम इस मामले की जांच कर रहे हैं.

मृतकों में से पांच की पहचान करीमगंज के रहने वाले जलील उद्दीन (25), दिलवर हुसैन (35), अली हुसैन (40), मोकिबुल हुसैन और सिलचर के रहने वाले अब्दुल सबूर (32) के रूप में गई है, जबकि छठे मजदूर की पहचान नहीं हो पाई है.

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बता दें कि 2014 में मेघालय में कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में एक आदेश जारी कर राज्य को खदानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी थी.

इसके पहले वर्ष 2018 में जैंतिया हिल्स की एक कोयला खदान में 15 मजदूर फंस गए थे. मजदूरों को बचाने का काम तीन महीने तक चला था.

Last Updated : Jan 22, 2021, 6:56 PM IST
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