गांधीनगर : गुजरात के बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ धांगध्रा कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान धांगध्रा में पटेल ने बिना अनुमति के एक सभा की थी. इस सभा में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था. इस मामले को लेकर उनके खिलाफ धांगध्रा कोर्ट में केस चल रहा है. कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए दिए गए समय में उपस्थित नहीं होने पर हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था.
आपको बता दें कि वर्तमान में हार्दिक पटेल वीरमगाम तालुका से विधायक चुने गए हैं. इससे पहले ऐसे ही एक मामले में उन्हें जामनगर कोर्ट से राहत मिली थी. वर्ष 2017 में अंकित घेडिया और हार्दिक पटेल के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था. कोर्ट ने हार्दिक पटेल के वकिल की दलील को स्वीकार करते हुए उनको बरी कर दिया था. विधानसभा चुनाव के दौरान धांगध्रा के समीप हरीपार गांव में भी पटेल ने नियमों का उल्लंघन कर सभा आयोजित की थी.
इससे पहले सामाजिक सुधार और पाटीदार समुदाय के शैक्षिक और किसानों के मुद्दों को लेकर पटेल ने जामनगर के पास धुतरपुर-धुलशिया गांव में भी एक बैठक आयोजित की थी. इस बैठक में वीडियोग्राफी, लाउडस्पीकर, पैनल और गवाहों के बयानों पर आधारित विवादित भाषण को लेकर 12 जनवरी को जामनगर ए डिवीजन में मामला दर्ज किया गया था. धंगधरा और जामनगर के साथ-साथ अहमदाबाद की अदालत में भी हार्दिक पटेल के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला चल रहा है.
जनवरी में हुई सुनवाई के दौरान भी हार्दिक पटेल अदालत की सुनवाई से अनुपस्थित रहे और अदालत ने उन्हें तलब किया. 8 फरवरी को उन्हें अदालती कार्यवाही में पेश हुए बिना समन भी किया गया था. अब कोर्ट ने पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.