चेन्नई : अभिनेता मंसूर अली खान द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर मानहानि के मामले में कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. इसके एवज में उन्हें दो लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.
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न्यायमूर्ति धन्तापानी ने अभिनेता को वैक्सीन के बारे में अफवाहें न फैलाने और इस मुद्दे पर तनाव पैदा न करने की सलाह दी. साथ ही उन्होंने अभिनेता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्वास करने पर भी जोर दिया. इसके अलावा अभिनेता मंसूर को एक शर्त के रूप में स्वास्थ्य सचिव को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को खरीदने के लिए दो लाख रुपये देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया.