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राजनांदगांव: पुलिस ने लॉज से 9 जोड़ों को पकड़ा, पूछताछ जारी

पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद दो लॉज से 9 जोड़ों को पकड़ा है. जिनसे पूछताछ की जा रही है.

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Published : Jul 14, 2019, 9:26 PM IST

पुलिस ने लॉज से 9 जोड़ों को पकड़ा

राजनांदगांव: पुलिस ने शहर के भरकापारा स्थित कैलाश लॉज और चंद्रा लॉज में छापामार कार्रवाई करते हुए 9 प्रेमी जोड़ों को पकड़ा है. पुलिस ने ये कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद की है.

पुलिस ने लॉज से 9 जोड़ों को पकड़ा

दरअसल, भरकापारा वार्ड 27 के स्थानीय निवासियों ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद मौक पर पहुंची पुलिस ने 9 जोड़ों को पकड़ा है. पुलिस ने बताया कि, 'कैलाश लॉज से 5 और चंद्रा लॉज से 4 जोड़ों को शिकायत के आधार पर पकड़ा है. मामला सेक्स रैकेट से जुड़ा हो सकता है, लिहाजा पुलिस पूछताछ कर रही है.

पढ़ें- सड़क पर सियासत, रोड की खुदाई पर भाजपा-कांग्रेस पर बरसे गुढ़ियारीवासी

पीटा एक्ट लगाने मांगा मार्गदर्शन
मामले में कोतवाली थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन मांगा है. साल 2011 में शहर के एक इलाके में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बाद पीटा एक्ट राजनांदगांव जिले में लागू है कि नहीं इस बात को लेकर पुलिस पशोपेश की स्थिति में है.

ये हो सकती है कार्रवाई
पीटा (प्रिवेंशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट) एक्ट अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए 1956 में कानून बनाया गया था. 1986 में इसमें संशोधन किया गया. इस कानून के तहत अनैतिक देह व्यापार करने वाली कॉलगर्ल को तीन से 6 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. ग्राहक के लिए कानून में अलग-अलग सजा है. पब्लिक प्लेस या नोटिफाइड एरिया में गिरफ्तार होने पर तीन माह की सजा है. कॉलगर्ल अगर 18 साल से कम उम्र की हो तो ग्राहक को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है.

राजनांदगांव: पुलिस ने शहर के भरकापारा स्थित कैलाश लॉज और चंद्रा लॉज में छापामार कार्रवाई करते हुए 9 प्रेमी जोड़ों को पकड़ा है. पुलिस ने ये कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद की है.

पुलिस ने लॉज से 9 जोड़ों को पकड़ा

दरअसल, भरकापारा वार्ड 27 के स्थानीय निवासियों ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद मौक पर पहुंची पुलिस ने 9 जोड़ों को पकड़ा है. पुलिस ने बताया कि, 'कैलाश लॉज से 5 और चंद्रा लॉज से 4 जोड़ों को शिकायत के आधार पर पकड़ा है. मामला सेक्स रैकेट से जुड़ा हो सकता है, लिहाजा पुलिस पूछताछ कर रही है.

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पीटा एक्ट लगाने मांगा मार्गदर्शन
मामले में कोतवाली थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन मांगा है. साल 2011 में शहर के एक इलाके में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बाद पीटा एक्ट राजनांदगांव जिले में लागू है कि नहीं इस बात को लेकर पुलिस पशोपेश की स्थिति में है.

ये हो सकती है कार्रवाई
पीटा (प्रिवेंशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट) एक्ट अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए 1956 में कानून बनाया गया था. 1986 में इसमें संशोधन किया गया. इस कानून के तहत अनैतिक देह व्यापार करने वाली कॉलगर्ल को तीन से 6 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. ग्राहक के लिए कानून में अलग-अलग सजा है. पब्लिक प्लेस या नोटिफाइड एरिया में गिरफ्तार होने पर तीन माह की सजा है. कॉलगर्ल अगर 18 साल से कम उम्र की हो तो ग्राहक को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है.

Intro:राजनांदगांव शहर के भरकापारा स्थित कैलाश लाज एवं चंद्रा लाज में आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 जोड़ों को रंगरेलियां मनाते मौके पर पकड़ा है वार्डवासियों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों ही लाज पर छापा मारकर रंगरलिया मनाते जोड़ों को पकड़ा है मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है हालांकि इस मामले में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने को लेकर पुलिस लगातार मार्गदर्शन लेती रही कार्रवाई में पकड़ाए जोड़ों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

Body:भरका पारा वार्ड 27 में स्थानीय निवासियों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने चंद्रा लाज और कैलाश लाश पर कार्रवाई की इस दौरान लॉज के कमरे में अलग-अलग जोड़े पकड़े गए हैं पुलिस ने बताया कि कैलाश लॉज से से 5 और चंद्रा लॉज से 4 जोड़ो को शिकायत के आधार पर पकड़ा है। मामला सेक्स रैकेट से जुड़ा हो सकता है मामले में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।

पीटा एक्ट लगाने मांगा मार्गदर्शन
इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन मांगा है चौकी सन 2011 में शहर के एक इलाके में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी लेकिन इसके बाद पीटा एक्ट राजनांदगांव जिले में लागू है कि नहीं इस बात को लेकर पुलिस पशोपेश की स्थिति में है।

Conclusion:अगर लागू हुआ पीटा एक्ट तो होगी यह कार्रवाई

पीटा (प्रिवेंशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट) एक्ट अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए 1956 में कानून बनाया गया है। 1986 में इसमें संशोधन किया गया। इस कानून के तहत अनैतिक देह व्यापार करने वाली कॉलगर्ल को तीन से छह माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ग्राहक के लिए कानून में अलग-अलग सजा है। पब्लिक प्लेस या नोटिफाइड एरिया में गिरफ्तार होने पर तीन माह की सजा। कॉलगर्ल अगर 18 साल से कम उम्र की हो तो ग्राहक को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है।

बाइट अलेक्जेंडर कीरो टीआई
बाइट स्थानीय निवासी



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