राजनांदगांव: अवैध रूप से क्रशर प्लांट लगाकर खनिज संपदा का दोहन किए जाने के मामले में जिला भाजपा कोषाध्यक्ष सौरभ कोठारी पर FIR दर्ज कर ली गई है.
खनिज विभाग के निरीक्षक के रिपोर्ट के आधार पर पूरी कार्रवाई की गई है. सबसे पहले मामले को अंबागढ़ चौकी थाने में निरीक्षक ने लिखित शिकायत के जरिए सौंपा. मामले में निरीक्षक की शिकायत के आधार पर सुनील जैन, सौरभ कोठारी और गौतम चंद नखत सहित अनिमेष चोपड़ा के खिलाफ अंबागढ़ पुलिस ने विभिन्न धाराओं पर खनिज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.
अवैध तौर पर संचालित हो रहा क्रशर प्लांट
बता दें कि जिला भाजपा कोषाध्यक्ष सौरभ कोठारी ने मोहला मानपुर विधानसभा के नीचेकोड़ा गांव में बिना परमिशन के अवैध रूप से क्रशर प्लांट लगाकर संचालित कर रहे थे.
इस मामले में कई बार खनिज विभाग को शिकायतें मिल रही थी. लेकिन भाजपा शासनकाल में इन शिकायतों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया. क्योंकि सौरभ कोठारी पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के करीबी माने जाते हैं. इसकी वजह से प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन सत्ता बदलते ही अब अवैध रूप से चलने वाले क्रशर प्लांट के खिलाफ कार्रवाई की गई है. वहीं माइनिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है.
भाजपा शासनकाल के कारण नहीं पाई थी कार्रवाई
भाजपा शासनकाल में लंबे समय तक नीचेकोड़ा गांव में अवैध रूप से क्रशर प्लांट लगाकर खनिज उत्खनन किया जा रहा था. जिस पर ग्रामीणों में कई बार शिकायत भी की. लेकिन रसूख और सत्ता के दबाव की वजह से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई.
खनिज विभाग की टीम ने मौके पर की छापामारी की
वहीं कांग्रेस की सत्ता में आते ही खनिज विभाग की टीम और तहसीलदार ने मौके पर छापामारी की है. इस दौरान जांच में खदान और प्लांट संचालक डोंगरगांव निवासी गौतम नखत बिना परमिशन के प्लांट संचालित करते पाए गए हैं.
चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
टीआई अंबागढ़ चौकी कोमल राठौर ने बताया कि खनिज विभाग के निरीक्षक की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ विभिन्न खनिज एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया है. साथ ही मामले में संबंधितों से पूछताछ कर जांच की जाएगी.
विभाग लगा सकता है जुर्माना
इस मामले में क्रेशर संचालक पर खनिज विभाग बड़ा जुर्माना लगा सकता है. क्योंकि संचालक ने क्रेशर लगाने की अनुमति विभाग से मांगी थी. लेकिन बिना अनुमति मिले ही काम शुरू करवा दिया गया था. ऐसी स्थिति में खदान में खुदाई की गई है. जिसके कारण अब खदान खाई में बदल चुकी है.
पढ़े: जांजगीर में नहीं थम रहा रेत का अवैध परिवहन, खनिज विभाग के दावे फेल
इस मामले में ASP यूबीएस चौहान का कहना है कि मामले को लेकर अंबागढ़ चौकी थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि निरीक्षण के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.