ETV Bharat / state

कोरोना अलर्ट: राजधानी रायपुर में धारा 144 लागू

रायपुर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. वहीं इसे लेकर कलेक्टर एस.भारती दासन ने प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की अपील की है.

section-144-applied-in-raipur-due-to-corona
कोरोना के मद्देनजर रायपुर में लागू हुआ धारा 144
author img

By

Published : Mar 19, 2020, 3:24 PM IST

Updated : Mar 19, 2020, 6:04 PM IST

रायपुर: राजधानी में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. कोरोना के मद्देनजर राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही 31 मार्च तक बड़े दुकानों और मॉल्स को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि शादी समारोह और बड़े आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

कोरोना के मद्देनजर रायपुर में लागू हुआ धारा 144

सभी जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को आदेश जारी

बता दें कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नगरीय क्षेत्रों के सभी मॉल, चौपाटी और फास्ट फूड वाले अस्थायी ठेलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को आदेश जारी किया है.

संक्रमण की रोकथाम के लिए दिए गए ये निर्देश

नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराए पर उपलब्ध कराए जाने वाले पीजी को भी खाली कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने जाने पर भी रोक लगाई गई है.

कड़ाई से पालन करने के निर्देश

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

कलेक्टर ने की देशवासियों से सतर्क रहने की अपील

कोरोना से ग्रसित होने के बाद भी छिपाने और इसे लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं कोरोना को लेकर कलेक्टर एस.भारती दासन ने प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की अपील की है.

रायपुर: राजधानी में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. कोरोना के मद्देनजर राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही 31 मार्च तक बड़े दुकानों और मॉल्स को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि शादी समारोह और बड़े आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

कोरोना के मद्देनजर रायपुर में लागू हुआ धारा 144

सभी जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को आदेश जारी

बता दें कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नगरीय क्षेत्रों के सभी मॉल, चौपाटी और फास्ट फूड वाले अस्थायी ठेलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को आदेश जारी किया है.

संक्रमण की रोकथाम के लिए दिए गए ये निर्देश

नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराए पर उपलब्ध कराए जाने वाले पीजी को भी खाली कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने जाने पर भी रोक लगाई गई है.

कड़ाई से पालन करने के निर्देश

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

कलेक्टर ने की देशवासियों से सतर्क रहने की अपील

कोरोना से ग्रसित होने के बाद भी छिपाने और इसे लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं कोरोना को लेकर कलेक्टर एस.भारती दासन ने प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की अपील की है.

Last Updated : Mar 19, 2020, 6:04 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.