ETV Bharat / state

Chhattisgarh Election 2023: छत्तीसगढ़ चुनाव में अगर नहीं है वोटर कार्ड, तो इन दस्तावेजों के आधार पर कर सकेंगे मतदान - छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023

Chhattisgarh Election 2023 छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने नया प्रावधान किया है. अब मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे. तो आइये जानते हैं यह 12 अन्य दस्तावोज कौन से हैं. Raipur News

Chhattisgarh Election 2023
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 24, 2023, 8:14 PM IST

Updated : Nov 16, 2023, 9:51 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 7 और 17 नवंबर को मतदान होने हैं. इस दौरान मतदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. वोट देने के लिए इस पहचान पत्र का होना जरूरी है. लेकिन अब फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर चुनाव आयोग ने वोटर्स के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज मंजूर किए हैं, जिन्हें दिखाकर मतदाता अपना वोट कर सकेंगे. यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने दी है.

वोटर्स के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया, "छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे."

12 दस्तावेज को दिखाकर कर सकेंगे मतदान: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाबा साहेब कंगाले ने कहा, यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की अनुमति दी गई है. ऐसे निर्वाचक, जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं. उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

Election Expenses Rates Fixed: नेताओं के नाश्ते खाने से लेकर टेंट की चुनावी खर्चों के रेट फिक्स, देखिये चुनाव आयोग द्वारा तय रेट की लिस्ट
BJP Complains To EC Against Congress: छत्तीसगढ़ में दागी उम्मीदवारों पर दंगल, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कांग्रेस की शिकायत
CG Elections Second Phase: छत्तीसगढ़ में बदल सकती है दूसरे फेज के चुनाव की तारीख, राज्य चुनाव आयोग ने ECI को लिखा पत्र

इन 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र को दिखाकर कर सकेंगे मतदान

  1. आधार कार्ड
  2. मनरेगा जॉब कार्ड
  3. ड्राइविंग लाइसेंस
  4. पैन कार्ड
  5. भारतीय पासपोर्ट
  6. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  7. केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  8. बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  9. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
  10. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  11. सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
  12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड

विदेशी वोटर्स के लिए मूल पासपोर्ट अनिवार्य: मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे. प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 7 और 17 नवंबर को मतदान होने हैं. इस दौरान मतदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. वोट देने के लिए इस पहचान पत्र का होना जरूरी है. लेकिन अब फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर चुनाव आयोग ने वोटर्स के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज मंजूर किए हैं, जिन्हें दिखाकर मतदाता अपना वोट कर सकेंगे. यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने दी है.

वोटर्स के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया, "छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे."

12 दस्तावेज को दिखाकर कर सकेंगे मतदान: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाबा साहेब कंगाले ने कहा, यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की अनुमति दी गई है. ऐसे निर्वाचक, जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं. उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

Election Expenses Rates Fixed: नेताओं के नाश्ते खाने से लेकर टेंट की चुनावी खर्चों के रेट फिक्स, देखिये चुनाव आयोग द्वारा तय रेट की लिस्ट
BJP Complains To EC Against Congress: छत्तीसगढ़ में दागी उम्मीदवारों पर दंगल, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कांग्रेस की शिकायत
CG Elections Second Phase: छत्तीसगढ़ में बदल सकती है दूसरे फेज के चुनाव की तारीख, राज्य चुनाव आयोग ने ECI को लिखा पत्र

इन 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र को दिखाकर कर सकेंगे मतदान

  1. आधार कार्ड
  2. मनरेगा जॉब कार्ड
  3. ड्राइविंग लाइसेंस
  4. पैन कार्ड
  5. भारतीय पासपोर्ट
  6. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  7. केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  8. बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  9. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
  10. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  11. सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
  12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड

विदेशी वोटर्स के लिए मूल पासपोर्ट अनिवार्य: मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे. प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा.

Last Updated : Nov 16, 2023, 9:51 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.