रायपुर : छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका हैं.जिसके बाद प्रदेश की राजधानी रायपुर में जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों को लेकर की गई चुनावी तैयारियों पर जानकारी दी. रायपुर जिले के अंदर कितने नए वोटर्स इस बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे.कितने पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी और कितने पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं.इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी.वहीं सुरक्षा को लेकर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने तैयारियों के बारे में बताया.
जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग : आपको बता दें कि रायपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं. जिसमें लगभग 1 लाख 10 हजार मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. जिले में 1869 मतदान केंद्र बनाएं गए हैं. जिसमें से 349 मतदान केंद्र संवेदनशील माने गए हैं. जिले के 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी. जिसका कंट्रोल रूम जिला कार्यालय, राज्य कार्यालय और भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय होगा.
349 मतदान केंद्र माने गए संवेदनशील : रायपुर जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भुरे ने बताया कि रायपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं. जिसमें धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा क्षेत्र हैं. इसके साथ ही बलौदाबाजार जिले के 110 मतदान केंद्र रायपुर जिले में हैं. रायपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में 1869 मतदान केंद्र हैं. जिसमें से 349 मतदान केंद्र को संवेदनशील माना गया है.
'' 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता महिला और पुरुष की संख्या 18 लाख 79 हजार 762 हैं. पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या 2 लाख 60 हजार अधिक है. जिले के 50% मतदान केंद्रों में सीसीटीवी से निगरानी होगी.'' डॉ सर्वेश्वर भुरे, जिला निर्वाचन अधिकारी
मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था होगी कड़ी : वहीं सुरक्षा को लेकर रायपुर जिले के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को आचार संहिता लगते ही धारा 144 लागू हो गई है.इस दौरान एसएसपी ने सुरक्षा का व्यापक इंतजाम होने की बात कही.
''जिले में लगभग 1800 लाइसेंसी हथियार हैं, जिसे 7 दिनों के दौरान जमा कराना होगा. विशेष परिस्थिति में जिनकों हथियार रखना होगा. उन्हें अनुमति लेनी जरूरी होगी. जिले के 349 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की संख्या सामान्य मतदान केंद्रों से अधिक होगी." प्रशांत अग्रवाल, एसएसपी
धारा 144 के कारण कोई भी रैली जुलूस या सभा करने पर कलेक्टर कार्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी. बिना अनुमति के किसी तरह की सभा या रैली किए जाने पर धारा 188 के तहत कार्यवाई की जाएगी.