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बेरोजगारी भत्ता योजना: छत्तीसगढ़ के युवाओं के खाते में 32 करोड़ 38 लाख रु ट्रांसफर

छत्तीसगढ़ सरकार ने आज प्रदेश के बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को 32 करोड़ 38 लाख रुपए ट्रांसफर किए. lakhs rupees transferred to account of youth

lakhs rupees transferred to account of youth of chhattisgarh
बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी
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Published : May 31, 2023, 12:59 PM IST

Updated : May 31, 2023, 4:12 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई. बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम में प्रदेश भर से युवा जुटे. सीएम भूपेश बघेल ने 32 करोड़ 38 लाख रुपए युवाओं के खाते में ट्रांसफर किए.

'' आपको बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी, जब आपके हाथ मे रोजगार होगा. सरकारी नौकरी के लिए हम लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं. आपको कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि आप अपना काम भी शुरू कर सकें.''- भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

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बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी: बेरोजगारी भत्ते की आज दूसरी किश्त दी गई है. इसके पहले पहली किश्त में 66 हजार 185 युवाओं को 16 करोड़ 54 लाख 62 हजार 500 रु की राशि ट्रांसफर की गई थी. अबतक इसे मिलाकर 1 लाख 5 हजार 395 युवाओं के खाते में 48 करोड़ 89 लाख 87 हजार 500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है.

1 मई 2203 को जारी हुई थी पहली किश्त: बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत 1 मई से सीएम भूपेश बघेल ने की थी. बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त में 66 हजार 185 युवाओं के खाते में 16 करोड़ 54 लाख 62 हजार 500 रुपए की राशि ट्रांसफर किया गया था.

पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था रोक हटते ही अखबार नौकरियों के विज्ञापन से भरे होंगे. आज हमने अपना वादा निभाया है. विभिन्न विभागों में लगातार वैकेंसी आ रही है.'' - भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हितग्राहियों को दे रहे कौशल विकास प्रशिक्षण: बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1701 हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है. हितग्राहियों को 33 संस्थाओं में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है. बेरोजगारी भत्ते की अब तक कुल 48 करोड़ 89 लाख 87 हजार 500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है.

अपील के लिए 1680 प्रकरण: रोजगार विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बेरोजगारी भत्तों के आवेदन की नियम के मुताबिक पात्रता जांच हो रही है. 1680 प्रकरण अपील के लिए कलेक्टरों को दिए गए हैं. 187 प्रकरणों में भत्ता स्वीकृत कर लिया गया है. 493 प्रकरण अस्वीकृत और 1001 प्रकरण पेंडिंग है. पोर्टल में भी ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था है. इसमें 2942 शिकायतें मिली है. इनमें से 1425 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है.

बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्रता की शर्तें: छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए. 1 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष. 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो. 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन. वार्षिक आय रुपये 2,50,000/ से ज्यादा न हो. रोजगार पंजीयन कार्ड, 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट/प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,मूल निवासी प्रमाण पत्र, फोटो जरूरी है.

रायपुर: मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई. बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम में प्रदेश भर से युवा जुटे. सीएम भूपेश बघेल ने 32 करोड़ 38 लाख रुपए युवाओं के खाते में ट्रांसफर किए.

'' आपको बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी, जब आपके हाथ मे रोजगार होगा. सरकारी नौकरी के लिए हम लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं. आपको कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि आप अपना काम भी शुरू कर सकें.''- भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

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1 मई 2203 को जारी हुई थी पहली किश्त: बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत 1 मई से सीएम भूपेश बघेल ने की थी. बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त में 66 हजार 185 युवाओं के खाते में 16 करोड़ 54 लाख 62 हजार 500 रुपए की राशि ट्रांसफर किया गया था.

पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था रोक हटते ही अखबार नौकरियों के विज्ञापन से भरे होंगे. आज हमने अपना वादा निभाया है. विभिन्न विभागों में लगातार वैकेंसी आ रही है.'' - भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हितग्राहियों को दे रहे कौशल विकास प्रशिक्षण: बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1701 हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है. हितग्राहियों को 33 संस्थाओं में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है. बेरोजगारी भत्ते की अब तक कुल 48 करोड़ 89 लाख 87 हजार 500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है.

अपील के लिए 1680 प्रकरण: रोजगार विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बेरोजगारी भत्तों के आवेदन की नियम के मुताबिक पात्रता जांच हो रही है. 1680 प्रकरण अपील के लिए कलेक्टरों को दिए गए हैं. 187 प्रकरणों में भत्ता स्वीकृत कर लिया गया है. 493 प्रकरण अस्वीकृत और 1001 प्रकरण पेंडिंग है. पोर्टल में भी ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था है. इसमें 2942 शिकायतें मिली है. इनमें से 1425 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है.

बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्रता की शर्तें: छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए. 1 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष. 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो. 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन. वार्षिक आय रुपये 2,50,000/ से ज्यादा न हो. रोजगार पंजीयन कार्ड, 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट/प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,मूल निवासी प्रमाण पत्र, फोटो जरूरी है.

Last Updated : May 31, 2023, 4:12 PM IST
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