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छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी किसानों को तोहफा, तीन लाख तक ब्याज मुक्त मिलेगा ऋण

Interest free loan to horticulture farmers छत्तीसगढ़ में हॉर्टिकल्चर से जुड़े किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. उद्यानिकी कृषकों को 3 लाख रुपए तक अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के मिलेगा.

छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी किसानों को तोहफा
छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी किसानों को तोहफा
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Published : Sep 27, 2022, 12:22 PM IST

Updated : Sep 27, 2022, 2:02 PM IST

रायपुर: उद्यानिकी कृषकों को 3 लाख रूपए तक की सीमा तक अल्पकालीन ऋण ब्याज मुक्त (Good news for farmers of Chhattisgarh) होगा. मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों एवं मत्स्य समितियों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान दिया (Interest free loan to horticulture farmers) जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) उद्यानिकी कृषकों एवं मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करना चाहते थे । इसके लिए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिए था . इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन के लिए जारी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है.

उद्यानिकी फसलों के लिए किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण की तरह एक अप्रैल 2022 से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एवं उस ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा. इसी तरह राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मछली पालन को कृषि के समान संस्थागत ऋण सहायता प्रदान की जाएगी. मछली पालन विभाग द्वारा 2 अगस्त 2021 को जारी आदेश के अनुसार मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों व संगठनों को अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा. इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन भी 14 सितम्बर राजपत्र में कर दिया गया है.

जारी अधिसूचना के अनुसार कृषकों को प्रभारित ब्याज दर में से प्रभावशील ब्याज दर घटानें के साथ शेष राशि की प्रतिपूर्ति भी अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा सहकारी बैंकों एवं समितियों को की जाएगी. उद्यानिकी कृषकों 3 लाख रूपए तक का अल्पकालीन ऋण ब्याज मुक्त होगा.

रायपुर: उद्यानिकी कृषकों को 3 लाख रूपए तक की सीमा तक अल्पकालीन ऋण ब्याज मुक्त (Good news for farmers of Chhattisgarh) होगा. मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों एवं मत्स्य समितियों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान दिया (Interest free loan to horticulture farmers) जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) उद्यानिकी कृषकों एवं मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करना चाहते थे । इसके लिए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिए था . इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन के लिए जारी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है.

उद्यानिकी फसलों के लिए किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण की तरह एक अप्रैल 2022 से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एवं उस ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा. इसी तरह राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मछली पालन को कृषि के समान संस्थागत ऋण सहायता प्रदान की जाएगी. मछली पालन विभाग द्वारा 2 अगस्त 2021 को जारी आदेश के अनुसार मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों व संगठनों को अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा. इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन भी 14 सितम्बर राजपत्र में कर दिया गया है.

जारी अधिसूचना के अनुसार कृषकों को प्रभारित ब्याज दर में से प्रभावशील ब्याज दर घटानें के साथ शेष राशि की प्रतिपूर्ति भी अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा सहकारी बैंकों एवं समितियों को की जाएगी. उद्यानिकी कृषकों 3 लाख रूपए तक का अल्पकालीन ऋण ब्याज मुक्त होगा.

Last Updated : Sep 27, 2022, 2:02 PM IST
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