रायपुरः राज्य शासन ने राज्य के पेंशनर्स के रिवाइजड दरों के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया ( government issued order to increase dearness allowance) है. वित्त मंत्रालय के जारी आदेश के अनुसार एक अक्टूबर 2021 से दिए जाने वाले सातवें वेतनमान के मूल पेंशन के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की वृद्धि की (chhattisgarh pensioners dearness allowance) गई है.
पेंशनर्स को 17 फीसद महंगाई भत्ता मिलेगा
वृद्धि के बाद अब पेंशनर्स को 17 फीसद महंगाई भत्ता मिलेगा(Good news for Chhattisgarh pensioners ). इसी तरह एक अक्टूबर 2021 से दिए जाने वाले छठवें वेतनमान के मूल पेंशन और परिवार पेंशन में दस फीसदी की वृद्धि महंगाई भत्ते में की गई है.वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 164 फीसदी का होगा. यह महंगाई भत्ता छमाही, सेवानिवृत्त,असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन पर दिया जाएगा.
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सेवा से हटाए गए कर्मचारियों के लिए ये नियम
सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकृत किए गए अनुकम्पा भत्ता पर भी यह महंगाई भत्ता दिया जाएगा. ऐसे मामलों में जहां पेंशन परिवार या पेंशन भोगी, राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें पेंशन पर महंगाई भत्ता की पात्रता नहीं होगी. कोई व्यक्ति यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकम्पा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है, तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण दिए जाने वाले परिवार पेंशन पर उसे महंगाई भत्ता की पात्रता मिलेगी.