रायपुर : सरकार ने COVID -19 के मद्देनजर भीड़-भाड़ से बचने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द किया है वहीं यात्रियों की संख्या में भी भारी कमी देखी जा रही है. इसी कड़ी में रेलवे ने टिकट रिफंड की राशि के नियम में परिवर्तन किया है.
भारतीय रेलवे ने काउंटर जनरेटेड टिकटों के लिए रिफंड नियमों में बदलाव किया है. वहीं ई-टिकट के लिए सभी नियम समान हैं, क्योंकि यात्रियों को टिकट वापसी के लिए स्टेशन आने की जरूरत नहीं है. यह छूट 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 से यात्रा की अवधि के लिए है.
रिफंड की राशि के नियमों ने बदलाव-
केस 1-रेलवे ने 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक रद्द की गई ट्रेनों के टिकट रिफंड के 45 दिन का समय दिया है. 45 दिनों तक रिफंड लिया जा सकता है.
केस 2- ट्रेन रद्द नहीं होने की सूरत में अगर यात्री यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो
- TDR (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है.
- TDR को CCO/CCM दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है.
- TDR दाखिल करने के 60 दिनों के अंदर रुपये की वापसी हो सकती है.
केस 3- जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर काउंटर पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.