रायपुर: छत्तीसगढ़ के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन आर. प्रसन्ना ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिख कर दिव्यांगजन के नियमित उपचार की आवश्यकता वाली कुछ श्रेणियों के लिए आवश्यकत अनुसार ई-पास जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दिव्यांगजन को इलाज में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
प्रसन्ना ने भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश मुताबिक दिव्यांगजन की ऐसी कुछ श्रेणियां जिनमें स्वास्थ्य संस्थान में लगातार अनिवार्य रूप से और नियमित उपचार के लिए जाना पड़ता है, जैसे- रक्त विकार (Blood disorder), क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल (chronic neurological)और विकासात्मक विकार (Developmental disorder) उन्हें आवश्यकता अनुसार ई-पास जारी करना सुनिश्चित करने कहा है.
ऑनलाइन आवेदन से मिलेगा पास
कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ सरकार ने CGcovid-19 (e-pass) जारी करने के लिए प्रावधान किया गया है. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से CGcovid-19 ePass एप डाउनलोड कर ऑनलाइन ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है.
केंद्र सरकार ने जारी किए आदेश
केंद्र सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली ने भी लॉकडाउन अवधि में दिव्यांगजन को आवश्यक चिकित्सीय सेवाओं का लाभ उठाने में पास जारी न किए जाने के कारण होने वाली कठिनाईयों का संज्ञान लिया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली ने भी 14 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को सक्षम करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है. जिसमें आवश्यक गैर-कोविड सेवाओं जैसे-डायलिसिस, रक्त संक्रमण, बच्चों को देख-भाल आदि का रख-रखाव शामिल हैं.