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बड़ा फैसलाः प्रवासियों को 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन देगी सरकार

अन्य राज्यों से आ रहे मजदूर को राशन के लिए भटकना नहीं होगा. राज्य शासन की योजना के अनुसार जिनका राशन कार्ड नहीं है वे भी राशन ले सकेंगे.

bhupesh baghel
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
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Published : May 17, 2020, 3:28 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. फैसले के मुताबिक लॉकडाउन में फंसे अन्य राज्यों से वापस आए ऐसे प्रवासी जो राज्य व केंद्र की किसी भी योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारी नहीं है, उन्हें मई व जून में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान निःशुल्क दिया जाएगा. इस संबंध में राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है.

छत्तीसगढ़ के वे प्रवासी राशन सामग्री के लिए पात्र होंगे जिनके नाम पर राज्य में कोई राशनकार्ड अब तक जारी न किया गया हो. साथ ही किसी अन्य राशनकार्ड में इनका नाम सदस्य के रूप में दर्ज न हो. अधिकारियों को पात्र प्रवासियों की पहचान कर उनकी लिस्ट तैयार करने को कहा गया है. पात्र प्रवासियों की डेटा एन्ट्री के लिए विभागीय वेबसाइट में लिंक दिया गया है. इसके माध्यम से आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर पात्र प्रवासियों की एन्ट्री की जाएगी.

पढ़ें : छत्तीसगढ़ में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज, प्रदेश में अब 11 एक्टिव केस

आईडी और पासवर्ड से होगी एंट्री

पात्र प्रवासियों के मोबाइल नंबर की एन्ट्री कर उनके लिए आईडी बनायी जाएगी. एन्ट्री किए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से उन्हें पासवर्ड प्राप्त होगा. आवश्यकतानुसार एक जनपद, नगरीय निकाय के लिए एक से अधिक आईडी एवं पासवर्ड बनाए जा सकेंगे. प्रवासियों की डेटा एन्ट्री में उनका नाम, पिता-पति का नाम, प्रवास से वापस आए सभी सदस्यों का नाम, आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर की एन्ट्री करनी होगी. यदि एक परिवार में एक से अधिक सदस्य प्रवास से वापस लौटे हैं तो उन सभी के नाम की एन्ट्री एक साथ की जाए. सभी सदस्यों के आधार नंबर की एन्ट्री करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक परिवार के एन्ट्री में कम से कम एक सदस्य के मोबाइल नंबर की एन्ट्री अनिवार्य रूप से करनी होगी.

संख्या के आधार पर आवंटन

ऑनलाइन डेटा एन्ट्री के बाद उन्हें सर्वर से आईडी प्रदान की जाएगी. इस आईडी के माध्यम से प्रवासियों को संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से पात्रतानुसार खाद्यान प्राप्त होगा. प्रवासियों को कुल 10 हजार 38 टन खाद्यान्न आवंटित भी कर दिया गया है. वहीं जिले में पात्र प्रवासी व्यक्तियों की संख्या के आधार पर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. फैसले के मुताबिक लॉकडाउन में फंसे अन्य राज्यों से वापस आए ऐसे प्रवासी जो राज्य व केंद्र की किसी भी योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारी नहीं है, उन्हें मई व जून में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान निःशुल्क दिया जाएगा. इस संबंध में राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है.

छत्तीसगढ़ के वे प्रवासी राशन सामग्री के लिए पात्र होंगे जिनके नाम पर राज्य में कोई राशनकार्ड अब तक जारी न किया गया हो. साथ ही किसी अन्य राशनकार्ड में इनका नाम सदस्य के रूप में दर्ज न हो. अधिकारियों को पात्र प्रवासियों की पहचान कर उनकी लिस्ट तैयार करने को कहा गया है. पात्र प्रवासियों की डेटा एन्ट्री के लिए विभागीय वेबसाइट में लिंक दिया गया है. इसके माध्यम से आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर पात्र प्रवासियों की एन्ट्री की जाएगी.

पढ़ें : छत्तीसगढ़ में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज, प्रदेश में अब 11 एक्टिव केस

आईडी और पासवर्ड से होगी एंट्री

पात्र प्रवासियों के मोबाइल नंबर की एन्ट्री कर उनके लिए आईडी बनायी जाएगी. एन्ट्री किए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से उन्हें पासवर्ड प्राप्त होगा. आवश्यकतानुसार एक जनपद, नगरीय निकाय के लिए एक से अधिक आईडी एवं पासवर्ड बनाए जा सकेंगे. प्रवासियों की डेटा एन्ट्री में उनका नाम, पिता-पति का नाम, प्रवास से वापस आए सभी सदस्यों का नाम, आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर की एन्ट्री करनी होगी. यदि एक परिवार में एक से अधिक सदस्य प्रवास से वापस लौटे हैं तो उन सभी के नाम की एन्ट्री एक साथ की जाए. सभी सदस्यों के आधार नंबर की एन्ट्री करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक परिवार के एन्ट्री में कम से कम एक सदस्य के मोबाइल नंबर की एन्ट्री अनिवार्य रूप से करनी होगी.

संख्या के आधार पर आवंटन

ऑनलाइन डेटा एन्ट्री के बाद उन्हें सर्वर से आईडी प्रदान की जाएगी. इस आईडी के माध्यम से प्रवासियों को संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से पात्रतानुसार खाद्यान प्राप्त होगा. प्रवासियों को कुल 10 हजार 38 टन खाद्यान्न आवंटित भी कर दिया गया है. वहीं जिले में पात्र प्रवासी व्यक्तियों की संख्या के आधार पर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी.

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