रायगढ़: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश को लॉकडाउन किया गया है वहीं जिले में विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियों के लिए सशर्त अनुमति मिली है.
कलेक्टर यशवंत कुमार ने आदेश जारी किया है, जिसमें अनुसार वाणिज्यिक और निजी संस्थानों के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के साथ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति है. जिनमें छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकाने शामिल हैं. पब्लिक यूटिलिटी में प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज फेसिलिटीज शामिल है. आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय के संबंध में शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण जैसे कि ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्रियां, दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि सम्मिलित हैं.
उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रतिष्ठानों के संचालन का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा. इसके साथ जल्द ही इन दुकानों से होम डिलीवरी प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत बेडसाईड अटेंडेंट और वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख के लिए सेवा, जल्द उपलब्ध होगी, बता दें कि लोगों के ओर से इसका उल्लंघन होता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.