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SECL के आठ अफसरों के खिलाफ FIR, श्रमिकों की मौत का है मामला, DGMS की रिपोर्ट में पाए गए दोषी - श्रमिकों की मौत का है मामला

Police Complaint Against Eight SECL Officers एसईसीएल की खदानों में हादसों के बाद श्रमिकों की मौत की बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी डीजीएमएस धनबाद ने एसईसीएल के आठ अफसरों को दोषी माना है.जिसके बाद पुलिस ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. Neglecting Security Mines In Koriya

Police complaint against eight SECL officers
एसईसीएल के आठ अधिकारियों के खिलाफ FIR
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 19, 2023, 2:17 PM IST

SECL के आठ अफसरों के खिलाफ FIR

कोरिया : एसईसीएल बैकुंठपुर एरिया के चरचा कॉलरी कोयला खदान हादसे में तीन कर्मियों की मौत के मामले में खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) धनबाद ने एसईसीएल के आठ अधिकारियों को दोषी माना है. हादसे में एसईसीएल प्रबंधन की लापरवाही उजागर होने के बाद इन अधिकारियों के खिलाफ कोरिया जिले के चरचा थाना में केस दर्ज किया गया है.

अलग-अलग खदानों में हुए थे हादसे : पुलिस ने तीन अलग-अलग खान हादसों में एसईसीएल अधिकारियों के खिलाफ धारा 304 ए, 34 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया है. कोरिया डीएसपी कविता ठाकुर ने कहा कि डीजीएमएस रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है. एसईसीएल के तीन हादसे में मामला पंजीबद्ध किया गया है.


क्या है मामला ? : पुलिस के मुताबिक विवेकानंद कॉलोनी चरचा का 42 वर्षीय हीरानंद पिता हरदू राम चरचा वेस्ट कॉलरी में ड्यूटी करता था. 26 दिसंबर 2021 की सुबह खदान में काम के दौरान बिजली करंट लगने से हीरानंद की मौत हो गई थी. डीजीएमएस धनबाद की रिपोर्ट में हीरानंद के साथ हुई दुर्घटना के दोषी निशांत मरस्कोले, अम्बरीश कात्यायन, रामनरेश सिंह को बताया गया.

दूसरी घटना : इसी तरह हल्दीबाड़ी चिरमिरी के 52 वर्षीय श्रमिक बिफल राम की 21 नवंबर 2020 को चरचा वेस्ट कोयला खदान में कार्य के दौरान आई चोट से मौत हो गई थी. डीजीएमएस की जांच रिपोर्ट में मृतक बिफल राम के घटना के दोषी सहायक प्रबंधक मोतीलाल साहू, ओवर मैन गौतम शर्मा, माइनिंग सरदार मो यासिन को बताया गया.

तीसरी घटना : वहीं एक अन्य मामले में खुटरापारा थाना सोनहत के 57 वर्षीय जगत राम सोनवानी की 04 जुलाई 2021 को चरचा ईस्ट कोयला खदान में हादसे के दौरान मौत हो गई थी. मामले में डीजीएमएस ने ओवरमैन तपेश्वर प्रसाद, माइनिंग सरदार बलजिंदर सिंह को दोषी माना है. श्रमिक की मृत्यु ऊंचाई से गिरने के कारण हुई थी. तीनों मामले में डीजीएमएस से रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने एसईसीएल के आठ अधिकारियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है.जिले में पहली बार पुलिस ने एक साथ एसईसीएल के इतने अधिकारियों के खिलाफ केस बनाया है.

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क्या है मामला ? : पुलिस के मुताबिक विवेकानंद कॉलोनी चरचा का 42 वर्षीय हीरानंद पिता हरदू राम चरचा वेस्ट कॉलरी में ड्यूटी करता था. 26 दिसंबर 2021 की सुबह खदान में काम के दौरान बिजली करंट लगने से हीरानंद की मौत हो गई थी. डीजीएमएस धनबाद की रिपोर्ट में हीरानंद के साथ हुई दुर्घटना के दोषी निशांत मरस्कोले, अम्बरीश कात्यायन, रामनरेश सिंह को बताया गया.

दूसरी घटना : इसी तरह हल्दीबाड़ी चिरमिरी के 52 वर्षीय श्रमिक बिफल राम की 21 नवंबर 2020 को चरचा वेस्ट कोयला खदान में कार्य के दौरान आई चोट से मौत हो गई थी. डीजीएमएस की जांच रिपोर्ट में मृतक बिफल राम के घटना के दोषी सहायक प्रबंधक मोतीलाल साहू, ओवर मैन गौतम शर्मा, माइनिंग सरदार मो यासिन को बताया गया.

तीसरी घटना : वहीं एक अन्य मामले में खुटरापारा थाना सोनहत के 57 वर्षीय जगत राम सोनवानी की 04 जुलाई 2021 को चरचा ईस्ट कोयला खदान में हादसे के दौरान मौत हो गई थी. मामले में डीजीएमएस ने ओवरमैन तपेश्वर प्रसाद, माइनिंग सरदार बलजिंदर सिंह को दोषी माना है. श्रमिक की मृत्यु ऊंचाई से गिरने के कारण हुई थी. तीनों मामले में डीजीएमएस से रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने एसईसीएल के आठ अधिकारियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है.जिले में पहली बार पुलिस ने एक साथ एसईसीएल के इतने अधिकारियों के खिलाफ केस बनाया है.

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