कोरिया: जिले में कलेक्टर एस एन राठौर ने 13 जून लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इस दौरान समस्त साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे. हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कुछ दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट दी गई है. वहीं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. पिछले आदेश के तहत जिले में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था, जहां अनावश्यक घूमने पर कड़ाई बरती गई थी. जिसके बाद कोरोना मामलो में गिरावट दर्ज की गई. जिसके बाद जारी नए लॉकडाउन के आदेश में दौरान समस्त साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे.
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कोरिया में लॉकडाउन के दौरान अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कॉमर्स, पार्क और जिम को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. होटल, लॉज का कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालन करने की अनुमति होगी. पोस्ट ऑफिस, बैंकों और बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ पूर्णकालिक समय तक खोलने की अनुमति होगी.
ये रहेंगे बंद
- स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स
- धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल
- स्कूल और कालेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे
- सभी प्रकार सभा, जुलूस धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन में प्रतिबंध
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शादी समारोह में 10 लोग हो सकेंगे शामिल
शादी समारोह में वर और वधू के निवास गृह में आयोजित करने की अनुमति दी गई है. आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी.
लॉकडाउन के दौरान भीड़-भाड़ दिखने पर या किसी तरह के निर्देशों का उल्लंघन होता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. दुकानों को खोलने वाले सभी दुकानदारों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा, साथ ही पात्र व्यक्तियों को समय-सयम पर कोरोना जांच कराना भी अनिवार्य रहेगा.