कोरबा: बीते एक हफ्ते से लगी पाबंदियों में कोरबा में 29 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं. 27 जुलाई तक की स्थिति में कोरबा में कुल 394 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं. इनमें से 50 मरीज अब भी एक्टिव हैं, जबकि 344 पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं. जिसे देखते हुए अब प्रशासन ने आगामी 6 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इस बार के लॉकडाउन में पेट्रोल पंप और बैंक पर भी सख्ती बरती जाएगी. इनके लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है.
जिले के नगर निगम कोरबा, नगर पालिका परिषद कटघोरा, दीपका और नगर पंचायत पाली के साथ ही छूरी में 6 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा. कलेक्टर ने इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिया है. इस दौरान दूध, राशन, फल और सब्जियों जैसी जरूरी चीजों की खरीदी-बिक्री के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है.
जिला प्रशासन ने निर्धारित किए नियम
- इस बार के लॉकडाउन में पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी और सीएनजी गैस भंडारण वितरण के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया गया है. इसके पहले तक पेट्रोल पंप देर रात तक खुले रहते थे.
- इसी तरह मिठाई, दवा और चिकित्सा उपकरण संबंधित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ई-कॉमर्स के माध्यम से होगी.
- लॉकडाउन में मोबाइल रिचार्ज और सर्विसिंग की दुकानें भी बंद रहेंगी. सिर्फ टेलीकॉम इंटरनेट सेवाओं को ही अनुमति दी गयी है.
- एनिमल पेट्स शॉप और एक्वरियम की दुकानों को भी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.
- नगरीय सीमा क्षेत्रों में स्थित सभी शासकीय-अर्धशासकीय बैंकों को भी इस बार पाबंदियों की श्रेणी में लाया गया है.
- बैंकों को अब दोपहर 3 बजे तक ही कार्यालय संचालन की अनुमति रहेगी. पहले यह अनुमति शाम 5 बजे तक थी.
- इसके अलावा दूध, फल, सब्जी, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय और वितरण भंडारण और परिवहन की गतिविधियों के लिए भी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का ही समय निर्धारित किया गया है.
- ठेले पर घूम-घूम कर फल सब्जी बेचने वाले व्यक्ति भी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही बिक्री कर पाएंगे.
- घर-घर जाकर दूध, बांटने और समाचार पत्रों के वितरण करने वाले हॉकर के लिए सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अनुमति दी गई है.
कोविड-19 के प्रोटोकोल का पालन करना अनिवार्य होगा
औद्योगिक संस्थान जहां फैक्ट्री, ब्लास्ट फर्नेस, बॉयलर, स्मेल्टर, सीमेंट, तेल, शक्कर, उर्वरक, एलुमिनियम का उत्पादन होता है, ऐसे सभी संस्थान कम से कम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे. काम के दौरान कर्मचारियों के बीच कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करना अनिवार्य होगा. श्रमिकों की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन को देनी होगी. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसी, मंडियों को भी लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है.
इस बार कार्रवाई होगी तेज प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार के लॉक डाउन में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जाएगी. बिना मास्क पहने पाए जाने पर प्रति व्यक्ति 100 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा.
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दुकानदारों को अपने दुकान में 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ समान विक्रय करने की मनाही होगी. भीड़ इकट्ठा होने पर ग्राहक और दुकानदार दोनों पर कार्रवाई होगी. FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
घर से काम करेंगे अधिकारी
जिला मुख्यालय के साथ ही पांचों निकायों में संचालित शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय लॉकडाउन के अवधि में 6 अगस्त तक बंद रहेंगे. सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने घरों से ही कार्यालयीन कार्यो का निष्पादन करेंगे. किसी भी अधिकारी कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है. कलेक्टर, एडीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, पुलिस थाना चौकी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे.