कोरबा: जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 27 अप्रैल तक लॉकडाउन अवधि को बढ़ा दिया है. कलेक्टर किरण कौशल ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. इससे पहले जिले में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया था. लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 5 दिन और बढ़ा दी गई है.
कुछ रियायतें भी दी गई हैं
जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ ही इस बार कुछ रियायतें भी दी हैं. सुबह 7 से 11 बजे तक ठेले पर फेरी लगाकर सब्जी-फल बेचने की अनुमति दी गई है.वहीं PDS के लिए खाद्यान्न परिवहन, भंडारण, वितरण, लोडिंग-अनलोडिंग के लिए छूट गई है. गली-गली घूम कर काॅलोनियों में डोर-टू-डोर सब्जी और फल विक्रय की अनुमति भी आदेश में दिया गया है. एक ही स्थान पर खड़े होकर या बाजारों में दुकानों को खोलकर सब्जी और फल बेचने की अनुमति नहीं होगी.
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दोपहर 2 बजे तक खुल रहेंगे बैंक
लाॅकडाउन अवधि के दौरान जिले के शासकीय और अशासकीय बैंक प्रातः 11 बजे से दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे. सभी बैंक संस्थान अपने न्यूनतम आवश्यकतानुसार कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करते हुए केवल कार्यालयीन कार्य ही संचालित करेंगे. बैंको में ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
कोरोना प्रोटोकॉल कर रखना होगा ध्यान
लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं मास्क, सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.