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कोरबा: जिला पंजीयक कार्यालय में होगा किसी भी तहसील के दस्तावेजों का सत्यापन, CSC में मिलेंगे ई स्टाम्प

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी रजिस्ट्रार अपने अधिनस्थ किसी भी उप रजिस्ट्रार की ओर से रजिस्ट्रीकृत की जा सकने वाले किसी भी दस्तावेज को खुद प्राप्त कर और रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा. जिसका मतलब यह हुआ कि अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालयों के मुख्यालय उप पंजीयक की ओर से स्वीकार किया जाएगा.

Korba residents can register property and other documents in Korba district
CSC में मिलेंगे ई स्टाम्प
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Published : Jul 7, 2020, 1:03 PM IST

कोरबा : पाली, कटघोरा, पोड़ीउपरोड़ा, करतला सहित कोरबा की तहसीलों के निवासी अपने संपत्ति और अन्य दस्तावेजों का पंजीयन अब कोरबा के जिला पंजीयक कार्यालय में भी करा सकते हैं. जिले में अब किसी भी तहसील के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय के रजिस्ट्री ऑफिस में भी किया जा सकता है. राज्य सरकार ने संपत्तियों सहित अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए प्रक्रिया को सरल कर दिया है.

शासन के वाणिज्यक कर विभाग ने दस्तावेजों के पंजीयन को सरलीकृत करने संबंधी निर्देश भी जारी किए हैं. पंजीयन विभाग की ओर से पूर्व में अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय के मुख्यालय उप पंजीयक की ओर से स्वीकार नहीं किए जाने के आदेश को सिथिल किया गया है.

682 काॅमन सर्विस सेंटरों में सुविधा
राज्य शासन ने आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब कॉमन सर्विस सेंटरों को भी ई-स्टाम्प बिक्री करने की अनुमति दे दी है. पहले कॉमन सर्विस सेंटर को ई-स्टाम्प विक्रय के लिए अनुमति नहीं थी, शासन ने निर्णय लिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर शासकीय एजेंसी CHiPS (Chhattisgarh Infotech Promotion Society) के माध्यम से संचालित है. इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर से भी ई-स्टाम्प विक्रय किया जा सकता है. जिले के सभी 682 काॅमन सर्विस सेंटरों से अब ई-स्टाम्प की बिक्री भी शुरू हो गई है.

पढ़ें : रायपुर: रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की सूची जारी, किस जोन में हैं यहां देखिये

23 मार्च को कार्यलय बंद करने का निर्णय

बता दें, कि राज्य शासन ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए विगत 23 मार्च से राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को बंद रखे जाने का निर्णय लिया था. अब सभी पंजीयन कार्यालयों में संक्रमण रोकने के सुरक्षात्मक उपायों के साथ रजिस्ट्री की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है. अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालयों में भी होने से लोगों को बड़ी सुविधा मिली है.

शासकीय गाइड लाइन 31 मार्च 2021 तक

राज्य शासन की ओर से बाजार मूल्य 75 लाख से कम अथवा उससे बराबर मूल्य के आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है. प्रदेश में जमीनों की खरीदी-बिक्री के लिए 2019-20 की शासकीय गाइडलाइन की दरों को 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू कर दिया गया है.

कोरबा : पाली, कटघोरा, पोड़ीउपरोड़ा, करतला सहित कोरबा की तहसीलों के निवासी अपने संपत्ति और अन्य दस्तावेजों का पंजीयन अब कोरबा के जिला पंजीयक कार्यालय में भी करा सकते हैं. जिले में अब किसी भी तहसील के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय के रजिस्ट्री ऑफिस में भी किया जा सकता है. राज्य सरकार ने संपत्तियों सहित अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए प्रक्रिया को सरल कर दिया है.

शासन के वाणिज्यक कर विभाग ने दस्तावेजों के पंजीयन को सरलीकृत करने संबंधी निर्देश भी जारी किए हैं. पंजीयन विभाग की ओर से पूर्व में अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय के मुख्यालय उप पंजीयक की ओर से स्वीकार नहीं किए जाने के आदेश को सिथिल किया गया है.

682 काॅमन सर्विस सेंटरों में सुविधा
राज्य शासन ने आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब कॉमन सर्विस सेंटरों को भी ई-स्टाम्प बिक्री करने की अनुमति दे दी है. पहले कॉमन सर्विस सेंटर को ई-स्टाम्प विक्रय के लिए अनुमति नहीं थी, शासन ने निर्णय लिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर शासकीय एजेंसी CHiPS (Chhattisgarh Infotech Promotion Society) के माध्यम से संचालित है. इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर से भी ई-स्टाम्प विक्रय किया जा सकता है. जिले के सभी 682 काॅमन सर्विस सेंटरों से अब ई-स्टाम्प की बिक्री भी शुरू हो गई है.

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23 मार्च को कार्यलय बंद करने का निर्णय

बता दें, कि राज्य शासन ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए विगत 23 मार्च से राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को बंद रखे जाने का निर्णय लिया था. अब सभी पंजीयन कार्यालयों में संक्रमण रोकने के सुरक्षात्मक उपायों के साथ रजिस्ट्री की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है. अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालयों में भी होने से लोगों को बड़ी सुविधा मिली है.

शासकीय गाइड लाइन 31 मार्च 2021 तक

राज्य शासन की ओर से बाजार मूल्य 75 लाख से कम अथवा उससे बराबर मूल्य के आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है. प्रदेश में जमीनों की खरीदी-बिक्री के लिए 2019-20 की शासकीय गाइडलाइन की दरों को 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू कर दिया गया है.

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