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कोल इंडिया के कर्मियों को सौगात, सरकार ने मुआवजा राशि किया तीन गुना

कोल इंडिया में हादसे के शिकार कर्मचारियों के परिजनों को अब 5 लाख की बजाय 15 लाख रुपये मुआवजा राशि दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाया है.

तीन गुना बढ़ाई गई मुआवजा राशि
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Published : Nov 20, 2019, 10:49 PM IST

Updated : Nov 21, 2019, 12:13 AM IST

कोरबाः केंद्र सरकार ने कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए मुआवजे की राशि में तीन गुना बढ़ोतरी की है. कोल माइंस में हादसे के दौरान कर्मचारियों की मौत के बाद उसके परिवार को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि बढ़ाई गई है. पहले इस तरह के मामलों में मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये परिजनों को दिए जाते थे अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है.

तीन गुना बढ़ाई गई मुआवजा राशि

'केंद्र से आदेश हुआ जारी'
कोल माइंस के मजदूर महासचिव दीपेश मिश्रा ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एमसीएल मीटिंग के दौरान यह ऐलान किया था. जिसे 11 नवंबर को दिल्ली में कोल इंडिया बोर्ड की 394वीं बैठक में अधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई है. यह आदेश 7 नवंबर से प्रभावी हुआ है.

एसईसीएल के कर्मचारियों में खुशी का महौल
आर्थिक मदद की राशि 300 फीसदी बढ़ाए जाने के बाद कोल माइंस के कर्मचारियो में खुशी का माहौल है. आदेश के मुताबिक ठेका के लिए निकाले जाने वाले सभी टेंडर के एनआरटीएस में राशि भुगतान के प्रावधान को भी शामिल किया जाएगा. इसका अर्थ यह होगा कि कर्मचारी या अधिकारी सभी के उपर यह नियम एक समान तरीके से लागू होगा.

कोरबाः केंद्र सरकार ने कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए मुआवजे की राशि में तीन गुना बढ़ोतरी की है. कोल माइंस में हादसे के दौरान कर्मचारियों की मौत के बाद उसके परिवार को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि बढ़ाई गई है. पहले इस तरह के मामलों में मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये परिजनों को दिए जाते थे अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है.

तीन गुना बढ़ाई गई मुआवजा राशि

'केंद्र से आदेश हुआ जारी'
कोल माइंस के मजदूर महासचिव दीपेश मिश्रा ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एमसीएल मीटिंग के दौरान यह ऐलान किया था. जिसे 11 नवंबर को दिल्ली में कोल इंडिया बोर्ड की 394वीं बैठक में अधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई है. यह आदेश 7 नवंबर से प्रभावी हुआ है.

एसईसीएल के कर्मचारियों में खुशी का महौल
आर्थिक मदद की राशि 300 फीसदी बढ़ाए जाने के बाद कोल माइंस के कर्मचारियो में खुशी का माहौल है. आदेश के मुताबिक ठेका के लिए निकाले जाने वाले सभी टेंडर के एनआरटीएस में राशि भुगतान के प्रावधान को भी शामिल किया जाएगा. इसका अर्थ यह होगा कि कर्मचारी या अधिकारी सभी के उपर यह नियम एक समान तरीके से लागू होगा.

Intro:कोरबा कोल इंडिया लिमिटेड ने हादसे का शिकार होने वाले कर्मचारियों के परिजनों को राहत प्रदान की है। खदान के भीतर होने वाले हादसे में मारे जाने वाले कर्मचारी या अधिकारी के परिजनों को अब तक अनुग्रह राशि के तौर पर 5 लाख रुपये देने का प्रावधान था। जिसे अब 300 फीसदी बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। यह आदेश 7 नवंबर से प्रभावशील हो चुका है।




Body:हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एमसीएल प्रवास के दौरान ऐलान किया था कि कर्मचारियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि में इजाफा किया जाएगा।
इस खबर के बाद कोयला कर्मियों में हर्ष का माहौल था। जिसके बाद अब आधिकारिक तौर पर आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है की ठेका के लिए निकाले जाने वाले सभी टेंडर के एनआरटीएस में राशि भुगतान के प्रावधान को भी शामिल किया जाएगा। इसका अर्थ यह होगा कि कर्मचारी या अधिकारी सभी के ऊपर यह नियम एक समान तरीके से लागू होगा। हादसे का शिकार होने पर मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि के तौर पर 15 लाख रुपए मिलेंगे।


Conclusion:7 नंबर से आदेश प्रभावशील
से यह आदेश 7 नवंबर 2019 से प्रभावशील हो चुका है। 11 नवंबर को दिल्ली में हुई कोल इंडिया बोर्ड की 394वी बैठक में भी अनुग्रह राशि बढ़ाने को मंजूरी दी गई थी।बइस संबंध में आदेश के अनुसार इसका लाभ 7 नवंबर से ही मिलेगा।
कोरबा जिले में एसईसीएल के अंतर्गत कोरबा, कुसमुंडा, दीपका और गेवरा एरिया में लगभग 15000 नियमित कर्मचारी हैं। जबकि ठेका कर्मियों को मिलाकर 20,000 से अधिक कामगार नियोजित हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कोयला सेक्टर से आय अर्जित करने वाले कर्मचारियों की संख्या लाखों में है।

बाइट। दीपेश मिश्रा, महासचिव, इंटक
Last Updated : Nov 21, 2019, 12:13 AM IST
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