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आदर्श आचार संहिता के बावजूद कोंडागांव में नहीं हटे बैनर-पोस्टर

कोंडागांव में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद राजनीतिक दलों और नेताओं के पोस्टर और होर्डिंग्स लगे हुए हैं.

Banner posters not removed even after effective code of conduct in Kondagaon
कोंडागांव में आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन
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Published : Nov 30, 2019, 12:01 AM IST

Updated : Nov 30, 2019, 12:44 AM IST

कोंडागांव : पूरे प्रदेश में 26 नवंबर से आदर्श आचार संहिता लागू है. इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर, वॉल पेंटिंग, बैनर और होर्डिंग्स हटाया जाने हैं. मामले में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है, जो आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है.

कोंडागांव में आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन

NH 30 मार्ग में जामकोटपारा के एक मकान की छत पर होर्डिंग्स लगा हुआ है, जो सरकारी है.

पढ़ेंः-पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां, ऐसी है रणनीति

बता दें कि आचार संहिता के नियमों के अनुसार शहर में किसी भी राजनीतिक दलों के बैनर-पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं टंगे होने चाहिए.

कोंडागांव : पूरे प्रदेश में 26 नवंबर से आदर्श आचार संहिता लागू है. इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर, वॉल पेंटिंग, बैनर और होर्डिंग्स हटाया जाने हैं. मामले में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है, जो आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है.

कोंडागांव में आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन

NH 30 मार्ग में जामकोटपारा के एक मकान की छत पर होर्डिंग्स लगा हुआ है, जो सरकारी है.

पढ़ेंः-पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां, ऐसी है रणनीति

बता दें कि आचार संहिता के नियमों के अनुसार शहर में किसी भी राजनीतिक दलों के बैनर-पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं टंगे होने चाहिए.

Intro:शहर में आचार संहिता प्रभावशील होने की बाद भी लगे हुए हैं राजनीतिक दलों व नेताओं के पोस्टर व होर्डिंग्स...
Body:नगरीय निकाय चुनाव 2019 के चलते पूरे प्रदेश में 26 नवंबर 2019 से आचार संहिता लागू हो चुकी है ,सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर, वॉल पेंटिंग ,बैनर ,होर्डिंग्स हटाए जाने थे पर नगरीय प्रशासन की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जामकोटपारा कोंडागांव में एक मकान की छत पर होर्डिंग्स पाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे व योजनाओं के चित्र हैं जिसे अभी तक नहीं हटाया गया है।Conclusion:नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी होने के बाद किसी भी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं टंगे होने चाहिए पर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से सटे एक मकान की छत पर लगे होर्डिंग शासन प्रशासन के संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 को ठेंगा दिखाता प्रतीत हो रहा व नगरीय प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है।
Last Updated : Nov 30, 2019, 12:44 AM IST
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