कवर्धा: जिले में बढते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है. कवर्धा जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, निगम मंडल कार्यलयों में आम लोगों के प्रवेश को 8 अप्रैल से 15 दिन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी किया है.
भारत सरकार और राज्य शासन की जारी गाईडलाईन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर छूट प्रदान की गई थी. जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के बाद दोबार प्रशासन सख्ती की ओर बढ़ रहा है.
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15 दिनों तक प्रवेश पर प्रतिबंध
जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम मंडल कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेश में 15 दिनों तक प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं. आदेश के अनुसार विभाग, कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय के प्रवेश द्वार पर ही आमजनों से आवेदन स्वीकार कर उनका त्वरित निराकरण करेगें. यदि किसी व्यक्ति का कार्यालय में प्रवेश आवश्यक है तो उनको प्रवेश तिथि के तीन दिवस के भीतर का कोरोना जांच परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.