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जशपुर में विवाह समारोह के लिए नहीं मिलेगी अनुमति - lockdown in jashpur

जशपुर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है. कलेक्टर महोदय कावरे ने लॉकडाउन के दौरान जिले में सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.आगामी आदेश तक जिले में विवाह समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी.

lockdown in jashpur
कलेक्टर महादेव कावरे
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Published : May 9, 2021, 11:04 PM IST

जशपुर: जिले में लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा. बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर महादेव कावरे ने लॉकडाउन के दौरान जिले में सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं विवाह की अनुमति जारी नहीं की जाएगी.

विवाह की नहीं मिलेगी अनुमति

जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. लॉकडाउन के दौरान भी संक्रमण का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है. जिस पर काबू पाने के लिए कलेक्टर महादेव कावरे ने ये फैसला लिया है. संक्रमित व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान जैसे तालाब, नदी, नाला, कुआं, हैंडपंप इत्यादि में नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन के दौरान अपने घर पर ही रहेंगे. साथ ही संक्रमित व्यक्ति के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था उसके परिवार को करनी होगी.

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कृषि कार्य के लिए 8 से 2 बजे तक का समय

इसके साथ ही जिले में कृषि कार्य के लिए सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है. कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.

जशपुर: जिले में लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा. बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर महादेव कावरे ने लॉकडाउन के दौरान जिले में सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं विवाह की अनुमति जारी नहीं की जाएगी.

विवाह की नहीं मिलेगी अनुमति

जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. लॉकडाउन के दौरान भी संक्रमण का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है. जिस पर काबू पाने के लिए कलेक्टर महादेव कावरे ने ये फैसला लिया है. संक्रमित व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान जैसे तालाब, नदी, नाला, कुआं, हैंडपंप इत्यादि में नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन के दौरान अपने घर पर ही रहेंगे. साथ ही संक्रमित व्यक्ति के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था उसके परिवार को करनी होगी.

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कृषि कार्य के लिए 8 से 2 बजे तक का समय

इसके साथ ही जिले में कृषि कार्य के लिए सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है. कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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