जगदलपुर: जगदलपुर में बेसन पैकेट के नाम पर मटर का आटा बेचने (selling non standard gram flour in Jagdalpurc) के मामले में कार्रवाई हुई है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 21 लाख रुपए का जुर्माना अपर कलेक्टर हरेश मंडावी ने लगाया है. इसमें 20 लाख रुपए का जुर्माना निर्माता पर और एक लाख रुपए का जुर्माना दुकान के मैनेजर पर लगाया गया है. Jagdalpur latest news
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खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई: हर की एक दुकान में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने जांच की. इस दौरान पता चला कि बेसन के नाम पर चने के बजाए मटर का आटा बेचा जा रहा है. इस मामले की सुनवाई अपर कलेक्टर के न्यायालय में की गई. रायपुर की निर्माता कंपनी और मालिक पर बीस लाख रुपये का जुर्माना (Penalty for selling non standard gram flour) लगाया गया है. वहीं दुकान के मैनेजर गिरीश कुमार जैन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
एक अन्य दुकान में अमानक पनीर के मामले में अपर कलेक्टर ने विधिवत सुनवाई की है. लूज पनीर के विक्रेता पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.