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दुर्ग: स्वास्थ्य विभाग की जांच में पाई गई अनियमितता, 4 अस्पतालों पर नर्सिंग होम एक्ट तहत कार्रवाई - भिलाई के बीएम शाह और प्लस अस्पताल

दुर्ग स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 4 अस्पतालों के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की है. सभी पर जुर्माना लगाया गया है. अस्पतालों ने मरीजों से तय दर से अधिक वसूली की थी. साथ ही एक अस्पताल बिना इजाजत कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा था.

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4 अस्पतालों पर नर्सिंग होम एक्ट तहत कार्रवाई
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Published : Nov 26, 2020, 12:20 AM IST

दुर्ग: स्वास्थ्य विभाग ने जिले में संचालित 4 अस्पतालों पर कार्रवाई की है. स्वास्थ्य विभाग को अधिक पैसे वसूल किए जाने की शिकायत पीड़ितों से मिली थी. शिकायत के सही पाए जाने के बाद विभाग ने कार्रवाई की है. कोरोना संक्रमण काल का फायदा उठाकर कुछ अस्पताल संचालकों ने मरीजों से अधिक पैसे वसूल किए हैं. जिसकी शिकायत दुर्ग जिला मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग से की हई थी. ऐसे 4 अस्पतालों के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर जुर्माना की कार्रवाई की गई. साथ ही मरीजों से लिए गए अधिक रुपए वापस किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं.

नर्सिंग होम एक्ट तहत कार्रवाई

भिलाई के जुनवानी स्थित बीएसआर हाईटेक अस्पताल और मित्तल अस्पताल के खिलाफ कोरोना मरीजों के उपचार का अधिक बिल लेने की शिकायत मिली थी. जांच में इसे पूरी तरह से सही पाया गया. शासन ने कोरोना काल में इलाज के लिए गाइड लाइन जारी किए थे. जिसमें चिन्हित निजी अस्पतालों के लिए टेस्ट से लेकर आइसीयू में इलाज के लिए दर निर्धारित किए गए थे. इसके बावजूद भी भिलाई के बीएसआर हाईटेक अस्पताल और मित्तल अस्पताल ने मरीजों से अधिक बिल वसूले. जिसकी शिकायत हुई. शिकायत के बाद जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे.

पढ़ें: ट्रेड यूनियन 26 नवंबर को करेंगे हड़ताल, 25 करोड़ श्रमिक शामिल होने का दावा, किसानों का भी हल्ला बोल

कैसी अनियमितता मिली अस्पताल में

कोरोना महामारी में अस्पताल संचालको ने आईसीयू के साथ-साथ वहां राउंड लगाने वाले डॉक्टर और स्टाफ के अलग से फीस लिए जा रहे थे. जांच टीम यह जानकर हैरान रह गई कि आखिर आईसीयू के नाम पर अलग और डॉक्टर और स्टाफ के नाम पर अलग से पैसा मरीजों से वसूला जा रहा था. शासन ने आईसीयू का चार्ज तय किया है, उसमें डॉक्टर और स्टाफ की फीस शामिल है.

  • भिलाई के बीएम शाह और प्लस अस्पताल पर भी मरीजों से अधिक पैसा वसूल किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई. बीएसआर हाईटेक अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों से 5 लाख से अधिक वसूली किया था. जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी के रुपए वापस करवाए. साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं किए जाने के नाम पर लगाया गया.
  • मित्तल अस्पताल ने मरीजों से 1 लाख 25 हजार से अधिक राशि वसूल किया था. सभी मरीजों के पैसे वापस दिलाकर प्रबंधन पर 40 हजार रुपए का जुर्माना नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. बीएम शाह और प्लस के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर 40-40 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
  • नेहरू नगर स्थित प्लस अस्पताल को जिला प्रशासन ने कोविड मरीजों के इलाज करने की अनुमित नहीं दी थी. उसके बावजूद यहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा था.

जिला मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच कमेटी ने जांच प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर को सौंपा था. कलेक्टर के आदेश पर 4 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

दुर्ग: स्वास्थ्य विभाग ने जिले में संचालित 4 अस्पतालों पर कार्रवाई की है. स्वास्थ्य विभाग को अधिक पैसे वसूल किए जाने की शिकायत पीड़ितों से मिली थी. शिकायत के सही पाए जाने के बाद विभाग ने कार्रवाई की है. कोरोना संक्रमण काल का फायदा उठाकर कुछ अस्पताल संचालकों ने मरीजों से अधिक पैसे वसूल किए हैं. जिसकी शिकायत दुर्ग जिला मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग से की हई थी. ऐसे 4 अस्पतालों के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर जुर्माना की कार्रवाई की गई. साथ ही मरीजों से लिए गए अधिक रुपए वापस किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं.

नर्सिंग होम एक्ट तहत कार्रवाई

भिलाई के जुनवानी स्थित बीएसआर हाईटेक अस्पताल और मित्तल अस्पताल के खिलाफ कोरोना मरीजों के उपचार का अधिक बिल लेने की शिकायत मिली थी. जांच में इसे पूरी तरह से सही पाया गया. शासन ने कोरोना काल में इलाज के लिए गाइड लाइन जारी किए थे. जिसमें चिन्हित निजी अस्पतालों के लिए टेस्ट से लेकर आइसीयू में इलाज के लिए दर निर्धारित किए गए थे. इसके बावजूद भी भिलाई के बीएसआर हाईटेक अस्पताल और मित्तल अस्पताल ने मरीजों से अधिक बिल वसूले. जिसकी शिकायत हुई. शिकायत के बाद जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे.

पढ़ें: ट्रेड यूनियन 26 नवंबर को करेंगे हड़ताल, 25 करोड़ श्रमिक शामिल होने का दावा, किसानों का भी हल्ला बोल

कैसी अनियमितता मिली अस्पताल में

कोरोना महामारी में अस्पताल संचालको ने आईसीयू के साथ-साथ वहां राउंड लगाने वाले डॉक्टर और स्टाफ के अलग से फीस लिए जा रहे थे. जांच टीम यह जानकर हैरान रह गई कि आखिर आईसीयू के नाम पर अलग और डॉक्टर और स्टाफ के नाम पर अलग से पैसा मरीजों से वसूला जा रहा था. शासन ने आईसीयू का चार्ज तय किया है, उसमें डॉक्टर और स्टाफ की फीस शामिल है.

  • भिलाई के बीएम शाह और प्लस अस्पताल पर भी मरीजों से अधिक पैसा वसूल किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई. बीएसआर हाईटेक अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों से 5 लाख से अधिक वसूली किया था. जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी के रुपए वापस करवाए. साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं किए जाने के नाम पर लगाया गया.
  • मित्तल अस्पताल ने मरीजों से 1 लाख 25 हजार से अधिक राशि वसूल किया था. सभी मरीजों के पैसे वापस दिलाकर प्रबंधन पर 40 हजार रुपए का जुर्माना नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. बीएम शाह और प्लस के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर 40-40 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
  • नेहरू नगर स्थित प्लस अस्पताल को जिला प्रशासन ने कोविड मरीजों के इलाज करने की अनुमित नहीं दी थी. उसके बावजूद यहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा था.

जिला मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच कमेटी ने जांच प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर को सौंपा था. कलेक्टर के आदेश पर 4 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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