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दुर्ग में कलेक्टर ने लॉकडाउन के नियमों में दी ढील

दुर्ग में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने लॉकडाउन के आंशिक छूट में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है. फोटो फ्रेमिंग संबंधित कार्य की दुकानों के साथ ही मोबाइल शॉप के खुलने का समय निर्धारित किया गया है. परिवर्तन के साथ ही मॉर्निंग वॉक में अनुमित दी गई है.

collector give relaxed rules of lockdown in durg
दुर्ग में कलेक्टर ने लॉकडाउन के नियमों में दी ढील
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Published : May 23, 2021, 11:06 PM IST

दुर्ग: कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते देख अब लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जा रही है. कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने लॉकडाउन के आंशिक छूट में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है. जिसमें फोटो फ्रेमिंग संबंधित कार्य की दुकानों के साथ ही मोबाइल शॉप के खुलने का समय निर्धारित किया गया है. परिवर्तन के साथ ही मॉर्निंग वॉक में अनुमित दी गई है.

कोरिया में नायब तहसीलदार पर हमला करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार

इन्हें दी गई है छूट

  • आदेश में स्पष्ट कहा गया है मोबाईल रिपेयरिंग और मोबाइल एसेसरीज की दुकान अब मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खुली रहेंगी. इसी प्रकार आदेश में प्रिंटिंग कार्य, प्रिंटर्स फोटो, कलर लैब और फोटो फ्रेमिंग दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फर्नीचर दुकानों को शनिवार के दिन खोलने की अनुमति दी गई है. सभी दुकानों का खुलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगा.
  • ग्रीष्म फसल को देखते हुए जिला कलेक्टर ने धान और अन्य फसलों की नीलामी और बिक्री-खरीद से संबंधित मंडियों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी है. मंडियों परंपरागत रूप से केवल धान और अन्य फसलों की नीलामी संबंधित कार्य होंगे. लेकिन आगामी निर्देश तक सब्जी मंडियां प्रतिबंधित रहेंगी.
  • होटल और रेस्टोरेंट को ऑनलाइन, टेलीफोनिक आर्डर और टेकअवे के साथ ही होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है. होटलों और रेस्टॉरेंट से केवल स्विगी और जामेटो ही रविवार के दिन भी होम डिलीवरी कर सकेंगे. पहले रविवार को बंद रखने का आदेश था. लेकिन इन-डाइनिंग की अनुमति अब भी नहीं होगी. होटल की रसोई सेवाओं की अनुमति उनके इन हाउस मेहमानों के लिए है.

जिले में छठवां लॉकडाउन 31 मई की मध्य

इस बार कुछ छूट के साथ लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें सप्ताह के 6 दिनों के लिए विभिन्न दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. जिनमें अलग-अलग दिन तय किए गए हैं. सुबह 11 से शाम 5 बजे तक छूट दी गई है. वहीं शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन रखा गया है. वहीं रविवार को सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

दुर्ग: कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते देख अब लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जा रही है. कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने लॉकडाउन के आंशिक छूट में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है. जिसमें फोटो फ्रेमिंग संबंधित कार्य की दुकानों के साथ ही मोबाइल शॉप के खुलने का समय निर्धारित किया गया है. परिवर्तन के साथ ही मॉर्निंग वॉक में अनुमित दी गई है.

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इन्हें दी गई है छूट

  • आदेश में स्पष्ट कहा गया है मोबाईल रिपेयरिंग और मोबाइल एसेसरीज की दुकान अब मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खुली रहेंगी. इसी प्रकार आदेश में प्रिंटिंग कार्य, प्रिंटर्स फोटो, कलर लैब और फोटो फ्रेमिंग दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फर्नीचर दुकानों को शनिवार के दिन खोलने की अनुमति दी गई है. सभी दुकानों का खुलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगा.
  • ग्रीष्म फसल को देखते हुए जिला कलेक्टर ने धान और अन्य फसलों की नीलामी और बिक्री-खरीद से संबंधित मंडियों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी है. मंडियों परंपरागत रूप से केवल धान और अन्य फसलों की नीलामी संबंधित कार्य होंगे. लेकिन आगामी निर्देश तक सब्जी मंडियां प्रतिबंधित रहेंगी.
  • होटल और रेस्टोरेंट को ऑनलाइन, टेलीफोनिक आर्डर और टेकअवे के साथ ही होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है. होटलों और रेस्टॉरेंट से केवल स्विगी और जामेटो ही रविवार के दिन भी होम डिलीवरी कर सकेंगे. पहले रविवार को बंद रखने का आदेश था. लेकिन इन-डाइनिंग की अनुमति अब भी नहीं होगी. होटल की रसोई सेवाओं की अनुमति उनके इन हाउस मेहमानों के लिए है.

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इस बार कुछ छूट के साथ लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें सप्ताह के 6 दिनों के लिए विभिन्न दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. जिनमें अलग-अलग दिन तय किए गए हैं. सुबह 11 से शाम 5 बजे तक छूट दी गई है. वहीं शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन रखा गया है. वहीं रविवार को सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

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