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दुर्ग में निजी मोबाइल नेटवर्क कंपनी पर निगम की कार्रवाई, वसूला 30 हजार का जुर्माना

भिलाई नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए बिना परमिशन लिए केबल बिछाने के लिए गड्ढा करने पर निजी मोबाइल नेटवर्क कंपनी पर कार्रवाई की है. 30 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है.

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Published : May 26, 2021, 8:21 AM IST

Bhilai Municipal Corporation action on private mobile network company in durg
दुर्ग में निजी मोबाइल नेटवर्क कंपनी पर निगम की कार्रवाई

दुर्ग/भिलाई: निजी मोबाइल नेटवर्क कंपनी के खिलाफ भिलाई नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. कंपनी की ओर से मंशा कॉलेज के पास खंडेलवाल फार्म हाउस के सामने केबल बिछाने की तैयारी की जा रही थी. इसके लिए कंपनी द्वारा गड्ढा करना शुरू कर दिया गया था. इसकी सूचना भिलाई निगम को मिली तो रात में ही निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कार्य को रुकवाया. रात में कार्रवाई करने पहुंचे भवन अनुज्ञा शाखा के उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू और जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा ने केबल को वापस गाड़ी में डलवाकर 1 दिन के लिए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया. जुर्माना भरने के बाद गाड़ी को छोड़ा गया.

Bhilai Municipal Corporation action on private mobile network company in durg
देर रात हुई कार्रवाई

निजी कंपनी से वसूला 30 हजार का जुर्माना

उप अभियंता सिद्धार्थ साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि निजी कंपनी की तरफ से मंशा कॉलेज के पास टावर लगाने की योजना की जानकारी मिली थी. इसके लिए अनुमति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है लेकिन बिना अनुमति के केबल का काम कंपनी की ओर से शुरू कर दिया गया था. जबकि केबल बिछाने के लिए भी अलग से अनुमति की जरूरत होती है. दोनों ही प्रकार की अनुमति कंपनी को नहीं दी गई है. इसका खामियाजा जुर्माने के रूप में कंपनी को भरना पड़ा. उन्होंने बताया कि कंपनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जिसे कंपनी द्वारा भरा गया उसके बाद गाड़ी को उनके सुपुर्द किया गया.

Bhilai Municipal Corporation action on private mobile network company in durg
निजी मोबाइल नेटवर्क कंपनी पर निगम की कार्रवाई

दुर्ग में किसानों से धोखाधड़ी मामले में जांच टीम गठित, धमधा के गांवों में पहुंच कर फसलों को देखा

चोरी छुपे किया जा रहा था काम

निगम की ओर से मिली जानकारी के मुताबकि रात मे चोरी छुपे मंशा कॉलेज से लेकर इंदु आईटीआई के समीप तक लगभग 300 मीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाने का कोशिश की जा रही थी. फिलहाल बिना अनुमति लिए काम करने के लिए कंपनी को मना कर दिया गया है. रात में लगभग 8 से लेकर रात 11 बजे तक कार्रवाई करते हुए केबल को गाड़ी में डलवाया गया और जुर्माना की कार्रवाई की गई.

दुर्ग/भिलाई: निजी मोबाइल नेटवर्क कंपनी के खिलाफ भिलाई नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. कंपनी की ओर से मंशा कॉलेज के पास खंडेलवाल फार्म हाउस के सामने केबल बिछाने की तैयारी की जा रही थी. इसके लिए कंपनी द्वारा गड्ढा करना शुरू कर दिया गया था. इसकी सूचना भिलाई निगम को मिली तो रात में ही निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कार्य को रुकवाया. रात में कार्रवाई करने पहुंचे भवन अनुज्ञा शाखा के उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू और जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा ने केबल को वापस गाड़ी में डलवाकर 1 दिन के लिए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया. जुर्माना भरने के बाद गाड़ी को छोड़ा गया.

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देर रात हुई कार्रवाई

निजी कंपनी से वसूला 30 हजार का जुर्माना

उप अभियंता सिद्धार्थ साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि निजी कंपनी की तरफ से मंशा कॉलेज के पास टावर लगाने की योजना की जानकारी मिली थी. इसके लिए अनुमति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है लेकिन बिना अनुमति के केबल का काम कंपनी की ओर से शुरू कर दिया गया था. जबकि केबल बिछाने के लिए भी अलग से अनुमति की जरूरत होती है. दोनों ही प्रकार की अनुमति कंपनी को नहीं दी गई है. इसका खामियाजा जुर्माने के रूप में कंपनी को भरना पड़ा. उन्होंने बताया कि कंपनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जिसे कंपनी द्वारा भरा गया उसके बाद गाड़ी को उनके सुपुर्द किया गया.

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चोरी छुपे किया जा रहा था काम

निगम की ओर से मिली जानकारी के मुताबकि रात मे चोरी छुपे मंशा कॉलेज से लेकर इंदु आईटीआई के समीप तक लगभग 300 मीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाने का कोशिश की जा रही थी. फिलहाल बिना अनुमति लिए काम करने के लिए कंपनी को मना कर दिया गया है. रात में लगभग 8 से लेकर रात 11 बजे तक कार्रवाई करते हुए केबल को गाड़ी में डलवाया गया और जुर्माना की कार्रवाई की गई.

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