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bilaspur crime news: बिलासपुर में विधवा से रेप, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - छत्तीसगढ़ में महिला अपराध

विधवा से रेप के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह घटना साल 2020 की है.

bilaspur crime news
बिलासपुर में विधवा से रेप
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Published : Feb 4, 2022, 3:20 PM IST

बिलासपुर: जिले में महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. यहां के रतनपुर इलाके में साल 2020 में विधवा महिला से घर में घुसकर एक आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था. यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया. जहां अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

रतनपुर के मोहतराई में एक 55 साल की विधवा महिला से पड़ोस में रहने वाले युवक अनिल धीवर ने रेप किया. पीड़िता ने बताया कि वह अपने घर के बाहर खड़ी थी. इस दौरान आरोपी अनिल धीवर उसके पास आया और उससे गुड़ाखु मांगा. जब महिला घर के अंदर गुड़ाखू लेने गई तो अनिल धीवर भी उसके पीछे-पीछे आ गया. उसने महिला को डराया और फिर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. दुष्कर्म के बाद आरोपी ने महिला को यह बात किसी को नहीं बताने की चेतावनी भी दी.

आरोपी ने महिला को धमकी दी थी कि वह अगर रेप की बाद किसी और को बताएगी या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएगी तो वह उसे जान से मार देगा. लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाते हुए जिस दिन घटना घटी उसी दिन शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया और आरोपी के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी. पुलिस ने अनिल धीवर को आईपीसी की धार 457,376 के तहत गिरफ्तार किया. अब इस केस में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बिलासपुर: जिले में महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. यहां के रतनपुर इलाके में साल 2020 में विधवा महिला से घर में घुसकर एक आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था. यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया. जहां अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

रतनपुर के मोहतराई में एक 55 साल की विधवा महिला से पड़ोस में रहने वाले युवक अनिल धीवर ने रेप किया. पीड़िता ने बताया कि वह अपने घर के बाहर खड़ी थी. इस दौरान आरोपी अनिल धीवर उसके पास आया और उससे गुड़ाखु मांगा. जब महिला घर के अंदर गुड़ाखू लेने गई तो अनिल धीवर भी उसके पीछे-पीछे आ गया. उसने महिला को डराया और फिर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. दुष्कर्म के बाद आरोपी ने महिला को यह बात किसी को नहीं बताने की चेतावनी भी दी.

आरोपी ने महिला को धमकी दी थी कि वह अगर रेप की बाद किसी और को बताएगी या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएगी तो वह उसे जान से मार देगा. लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाते हुए जिस दिन घटना घटी उसी दिन शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया और आरोपी के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी. पुलिस ने अनिल धीवर को आईपीसी की धार 457,376 के तहत गिरफ्तार किया. अब इस केस में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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