बिलासपुर: चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में अब सीधी भर्ती पर लगी रोक हट गई है. दरअसल देवराज साहू और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में बतौर कर्मचारी 3-8 साल तक काम किया है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज दुर्ग का अधिग्रहण करने के बाद उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी. छत्तीसगढ़ सरकार के कॉलेज के अधिग्रहण के लिए बनाए गए अधिनियम 2021 की वजह से याचिकाकर्ताओं की नौकरी गई. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस अधिनियम की धारा 12 को चुनौती दी थी.
ये भी पढ़ें: परसा कोल ब्लॉक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई, अधिग्रहित जमीन निजी कंपनी को नहीं दिए जाने की मांग
17 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने आगामी आदेश तक चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज के लिए नियुक्ति पर रोक लगाई थी. 2 मई 2022 को एक बार फिर सुनवाई हुई. जिसमें राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि अधिग्रहण अधिनियम संविधान के अनुरूप बनाया गया है. चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज एक निजी कंपनी के कंट्रोल में था. उसमें काम करने वाले कर्मचारी निजी कर्मचारी हैं. इसलिए उनका संविलियन सरकारी नौकरी में नहीं किया जा सकता. राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए सीधी भर्ती के लिए रोक के आदेश को हटाने की मांग की थी.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हटाई रोक: अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में सीधी भर्ती पर लगी रोक हटा दिया है. यानी राज्य सरकार चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में अब कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है. चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में 176 पदों पर भर्ती की जानी है.