बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान लगातार केस डायरी के पेश ना होने पर कड़ी नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश जारी किए हैं.
हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है. पिछले कई दिनों से जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच में लगातार अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केस डायरी पेश नहीं हो रही थी. मंगलवार को भी ऐसे ही एक मामले में केस डायरी नहीं उपलब्ध कराई गई थी. जिसके बाद गुरुवार सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से डीएम अवस्थी को पेश होने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है.
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केस डायरी नहीं पहुंची हाईकोर्ट
मंगलवार को भाटापारा निवासी अनुसुइया बाई ने अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को लेकर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. अनुसुइया बाई की याचिका पर सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने शासन से पूछा कि मामले में केस डायरी कहां है. तब शासन ने केस डायरी ना होने की बात कही. शासन की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं.