बिलासपुर : छत्तीसगढ़ से MBBS करने वाले डॉ अविनाश सुखवानी और पांच अन्य लोगों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. ये याचिका मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकार की ओर से रिजर्व की गई सीटों को लेकर की गई है. याचिका में इन लोगों ने कहा है कि, राज्य में संचालित होने वाले मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राज्य सरकार के कोटे में 50 फीसदी सीटें रिजर्व होती हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य के लिए निर्धारित 50 फीसदी सीटों पर AIIMS छत्तीसगढ़ से MBBS करने वाले छात्रों को पीजी कोर्स के लिए एडमिशन देने के बजाय बाहर से MBBS करने वाले स्टूडेंट को प्रवेश दिया जा रहा है. छात्र ने पटना हाईकोर्ट का उदाहरण देते हुए बताया कि पटना हाईकोर्ट की ओर से वहां के स्टूडेंट्स की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी आदेश में साफ कहा गया है कि राज्य के लिए निर्धारित 50 फीसदी सीटों पर राज्य से MBBS करने वाले डॉक्टरों को ही पीजी में प्रवेश देना चाहिए. एक हफ्ते बाद याचिका पर सुनवाई होगी.
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छह आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत
वहीं दूसरे मामले में हाईकोर्ट की बेंच ने आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए छह आरोपियों को जमानत दे दी है. इन आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत राज्य के अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों ने अपने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए जजों कि बेंच ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी को जमानत दे दी है.