बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आबकारी अधिनियम (अवैध शराब खरीद बिक्री से जुड़े मामले) के तहत गिरफ्तार 22 आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है. वहीं दुष्कर्म और बलात्कार जैसे गंभीर मामले के आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनकी जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 18 मई को होगी.
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार 22 आरोपियों की जमानत अर्जी पेश की गई थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है. इसके साथ ही बीते दिनों 30 से अधिक आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार आरोपियों की भी जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली थी. इस पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने की.
कोरोना वायरस से असुरक्षित है जेल
आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण हाईकोर्ट ने कई कैदियों की पैरोल की अवधि भी बढ़ा दी है. जेल में बंद कैदियों के वकील भी इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं. कोर्ट के सामने कोरोना वायरस की बात कहते हुए जेलों को अब असुरक्षित बता रहे हैं और अपने क्लाइंट को जमानत दिलवा रहे हैं. जिस पर कोर्ट भी गौर करते हुए उन्हें राहत दे रहा है.
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जहां इस महामारी से पूरी दुनिया में हाहाकार फैला हुआ है, वहीं आरोपियों के लिए यह वरदान साबित हो रहा है. इसकी आड़ में वे जमानत ले रहे हैं.