बिलासपुर: मुंगेली जिले के अंतर्गत मेडिकल क्लीनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने शासन को दोनों झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिक को सीज करने का आदेश जारी किया है. साथ ही दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश शासन को दिए गए हैं.
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान मुंगेली जिले के अंतर्गत गैरकानूनी रूप से 2 झोलाछाप डॉक्टर अपना क्लीनिक चला रहे थे, जिसकी शिकायत मुकेश कुमार शर्मा ने मुंगेली जिला प्रशासन से की. कोई कार्रवाई न किए जाने पर मुकेश कुमार शर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
जस्टिस मनिंद्र श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने की सुनवाई
याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस मनिंद्र श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने की है.