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उच्च न्यायालय: परिसीमन याचिकाओं पर सुनवाई, जारी किए गए नोटिफिकेशन रद्द

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Published : Nov 28, 2019, 8:41 PM IST

Updated : Nov 29, 2019, 12:04 AM IST

जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल पीठ ने सुनवाई में ग्राम पंचायतों के हित में फैसला सुनाते हुए शासन के जारी अंतिम परिसीमन नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है.

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फाइल

बिलासपुर: ग्राम पंचायत परिसीमन को चुनौती देने के लिए लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. राज्य के लगभग 10 ग्राम पंचायतों ने राज्य में हुए परिसीमन को चुनौती दी थी.

जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल पीठ ने सुनवाई में ग्राम पंचायतों के हित में फैसला सुनाते हुए शासन के जारी अंतिम परिसीमन नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है.

चुनाव के लिए रास्ते
उच्च न्यायालय ने परिसीमन के अंतिम नोटिफिकेशन से पहले की स्थिति के आधार पर क्षेत्र के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें :निकाय चुनावः कांग्रेस ने जारी की प्रदेश चुनाव समिति की लिस्ट, ये नाम शामिल

इस कारण लगी थी याचिकाएं
परिसीमन के दौरान नोटिफिकेशन जारी करने में बरती गई अनियमितता के खिलाफ याचिकाएं लगाई गई थी. पंचायतों का कहना था कि उन्हें दावा आपत्ति का मौका नहीं मिला था.

बिलासपुर: ग्राम पंचायत परिसीमन को चुनौती देने के लिए लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. राज्य के लगभग 10 ग्राम पंचायतों ने राज्य में हुए परिसीमन को चुनौती दी थी.

जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल पीठ ने सुनवाई में ग्राम पंचायतों के हित में फैसला सुनाते हुए शासन के जारी अंतिम परिसीमन नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है.

चुनाव के लिए रास्ते
उच्च न्यायालय ने परिसीमन के अंतिम नोटिफिकेशन से पहले की स्थिति के आधार पर क्षेत्र के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं.

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इस कारण लगी थी याचिकाएं
परिसीमन के दौरान नोटिफिकेशन जारी करने में बरती गई अनियमितता के खिलाफ याचिकाएं लगाई गई थी. पंचायतों का कहना था कि उन्हें दावा आपत्ति का मौका नहीं मिला था.

Intro:राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के कराए जा रहे परिसीमन को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए लगाई गई याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। राज्य के कई ग्राम पंचायतों मामले में दर्ज कराई थी याचिका। आज मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने शासन द्वारा परिसीमन के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।Body:वादित हो कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन को लेकर अंतिम नोटिफिकेशन मे दावा आपत्ति का मौका ना मिलने की बात याचिकाकर्ताओं द्वारा कोर्ट में कही गई थी। इसके मद्देनजर कोर्ट ने शासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। आज मामले में 10 ग्राम पंचायतों के परिसीमन के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है। हालांकि कोर्ट ने साफ कहां है कि इन ग्राम पंचायतों का चुनाव नोटिफिकेशन जारी किए जाने से पहले की स्थिति के अनुसार ही कराएं जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार को मामले में नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का खुला रास्ता भी कोर्ट ने प्रदान किया है।Conclusion:पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल पीठ ने की।
Byte advocate Pratik Sharma
Last Updated : Nov 29, 2019, 12:04 AM IST
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