बिलासपुर: ग्राम पंचायत परिसीमन को चुनौती देने के लिए लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. राज्य के लगभग 10 ग्राम पंचायतों ने राज्य में हुए परिसीमन को चुनौती दी थी.
जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल पीठ ने सुनवाई में ग्राम पंचायतों के हित में फैसला सुनाते हुए शासन के जारी अंतिम परिसीमन नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है.
चुनाव के लिए रास्ते
उच्च न्यायालय ने परिसीमन के अंतिम नोटिफिकेशन से पहले की स्थिति के आधार पर क्षेत्र के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं.
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इस कारण लगी थी याचिकाएं
परिसीमन के दौरान नोटिफिकेशन जारी करने में बरती गई अनियमितता के खिलाफ याचिकाएं लगाई गई थी. पंचायतों का कहना था कि उन्हें दावा आपत्ति का मौका नहीं मिला था.