बिलासपुर: प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर शासन के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अपनी गलती स्वीकार कर ली है. सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है.
बताया जा रहा है कि प्रमोशन में आरक्षण मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. बता दें कि राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों लिए पदोन्नति में आरक्षण नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया है.
इसके तहत ST के लिए 32 फीसदी, SC के लिए 13 फीसदी आरक्षण लागू किया गया है. इसे एस संतोष कुमार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. पूरे प्रकरण की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने की.