बिलासपुर: लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को राहत राशि देने की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हाईकोर्ट के सामने रखी गई. बिलासपुर हाईकोर्ट में यह मांग उठाई गई कि इन योजनाओं की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अधिवक्ताओं के हित में कोई कल्याणकारी योजना शुरू की जाए. याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार और स्टेट बार काउंसिल से जवाब मांगा है.
राहत राशि देने की मांग
याचिकाकर्ता आनंद मोहन तिवारी और अन्य ने अपनी याचिका में कहा है कि लॉकडाउन के कारण राज्य के न्यायालयों में काम नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से अधिवक्ताओं की रोजी-रोटी पर सवाल खड़े हो गए हैं'. उन्होंने कहा कि, 'ऐसे में उन्हें स्टेट बार काउंसिल और राज्य सरकार की ओर से राहत राशि देने की मांग याचिका में उठाई गई है'.