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अवमानना केस में लोक शिक्षक संचालक को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नोटिस - अवमानना केस में लोक शिक्षक संचालक

Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लोक शिक्षक संचालक सुनील जैन को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस अवमानना केस में कोर्ट ने जारी किया है. जानिए क्या है पूरा मामला

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Sep 1, 2022, 11:09 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में संविलियन पर लगी याचिका पर सुनवाई हई. गुरुवार को हुई सुनवाई में संविलियन का लाभ नहीं देने का मामला उठा. इस केस मे सुनवाई करते हुए शिक्षण संचालक सुनील जैन को अवमानना का नोटिस जारी किया गया. कोर्ट ने सुनील जैन को तलब किया है.

नोटिस का जवाब देने पर होगी अगली सुनवाई: लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर में पदस्थ कर्मचारी बीके शर्मा ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में बताया गया है कि उन्हें जिला शिक्षा कार्यालय रायपुर से संविलियन कर संचालनालय भेजने का आदेश वर्ष 2017 में हुआ था. इस आदेश को बाद में शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया. इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बीते दिनों हाईकोर्ट की एकलपीठ ने संविलियन को उचित ठहराते हुए याचिकाकर्ता को परिणामिक लाभ देने का निर्देश शासन को दिया था.

ये भी पढ़ें: भिलाई नगर निगम जोन कमिश्नर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी हिदायत

कोर्ट के आदेश की अवमानना: इस केस में कोर्ट के आदेश के बाद संविलयन तो कर दिया गया. लेकिन कर्मचारी को परिणामिक लाभ नहीं दिए गए. हाईकोर्ट में मामला आने पर शासन ने कहा कि,लाभ की गणना करने के लिए एक समिति बना दी गई है. जिसके बाद कोर्ट ने प्रकरण को निराकृत कर दिया था. लेकिन लंबे समय के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामले में संचालक सुनील जैन को पक्षकार बनाकर अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई. अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालक सुनील जैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में संविलियन पर लगी याचिका पर सुनवाई हई. गुरुवार को हुई सुनवाई में संविलियन का लाभ नहीं देने का मामला उठा. इस केस मे सुनवाई करते हुए शिक्षण संचालक सुनील जैन को अवमानना का नोटिस जारी किया गया. कोर्ट ने सुनील जैन को तलब किया है.

नोटिस का जवाब देने पर होगी अगली सुनवाई: लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर में पदस्थ कर्मचारी बीके शर्मा ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में बताया गया है कि उन्हें जिला शिक्षा कार्यालय रायपुर से संविलियन कर संचालनालय भेजने का आदेश वर्ष 2017 में हुआ था. इस आदेश को बाद में शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया. इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बीते दिनों हाईकोर्ट की एकलपीठ ने संविलियन को उचित ठहराते हुए याचिकाकर्ता को परिणामिक लाभ देने का निर्देश शासन को दिया था.

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कोर्ट के आदेश की अवमानना: इस केस में कोर्ट के आदेश के बाद संविलयन तो कर दिया गया. लेकिन कर्मचारी को परिणामिक लाभ नहीं दिए गए. हाईकोर्ट में मामला आने पर शासन ने कहा कि,लाभ की गणना करने के लिए एक समिति बना दी गई है. जिसके बाद कोर्ट ने प्रकरण को निराकृत कर दिया था. लेकिन लंबे समय के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामले में संचालक सुनील जैन को पक्षकार बनाकर अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई. अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालक सुनील जैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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