बिलासपुर: हाईकोर्ट के वेकेशन जज ने पुलिस निरीक्षक को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति को जायज ठहराया है. जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
बता दें कि ADGP ने बीते साल 18 अगस्त को एक आदेश जारी कर बिलासपुर में पदस्थ पुलिस निरीक्षक बीपी बाखला को 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर और खराब सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जिसे बाखला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि बाखला का ओवरऑल सर्विस रिकॉर्ड बहुत खराब है और लगातार कई वर्षों से उन्हें 'सी' दर्जे में रखा गया है. कोर्ट ने इसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति का पर्याप्त आधार मानते हुए बाखला की याचिका को खारिज़ कर दिया है.