ETV Bharat / state

बिलासपुर: अरपा डेवलपमेंट मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत, हाईकोर्ट ने लगाई अस्थाई रोक

अरपा डेवलपमेंट मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. कोर्ट ने गोड़पारा में की जा रही तोड़फोड़ पर अस्थाई रोक लगा दी है.

Hearing on Arpa Development case
अरपा डेवलपमेंट मामले पर सुनवाई
author img

By

Published : Jun 12, 2020, 11:05 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने अरपा विकास के लिए गोड़पारा में की जा रही तोड़फोड़ पर अस्थाई रोक लगा दी है. कोर्ट ने शासन को आदेश जारी कर कहा है कि जिन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है. वहां शासन पहले मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए.

बता दें कि नगर निगम बिलासपुर ने अरपा नदी के विकास के लिए नदी के किनारे बसे लोगों को हटाने का काम शुरू किया है. इसी कड़ी में तिलकनगर से कब्जा हटाने के बाद गोड़ापारा में कार्रवाई की जानी थी. जिसके खिलाफ विनय वाल्मीकि और अन्य 33 लोगों ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की.

बिना नोटिस जारी किए की जा रही थी कार्रवाई

याचिका में कहा गया कि बिलासपुर नगर निगम ने कब्जा हटाने की कार्रवाई बिना नोटिस जारी किए शुरू की है. इसके अलावा प्रभावितों को अटल आवास इमली भाठा में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है. जहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है.

नगर निगम कार्रवाई करने से पहले जानकारी दें

मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को हटाया जाना है, उनके लिए दूसरी जगह रहने की व्यवस्था प्रशासन पहले करें. साथ ही निगम अगली बार लोगों को हटाने से पहले नोटिस जारी कर अपने कार्रवाई की जानकारी दें. जिसमें हटाए जाने वाले लोगों की डिटेल सहित दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की भी डिटेल शामिल हो.

मामले पर आदेश जारी करने के बाद कोर्ट ने याचिकाओं को निराकृत कर दिया. मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच की ओर से की गई.

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने अरपा विकास के लिए गोड़पारा में की जा रही तोड़फोड़ पर अस्थाई रोक लगा दी है. कोर्ट ने शासन को आदेश जारी कर कहा है कि जिन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है. वहां शासन पहले मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए.

बता दें कि नगर निगम बिलासपुर ने अरपा नदी के विकास के लिए नदी के किनारे बसे लोगों को हटाने का काम शुरू किया है. इसी कड़ी में तिलकनगर से कब्जा हटाने के बाद गोड़ापारा में कार्रवाई की जानी थी. जिसके खिलाफ विनय वाल्मीकि और अन्य 33 लोगों ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की.

बिना नोटिस जारी किए की जा रही थी कार्रवाई

याचिका में कहा गया कि बिलासपुर नगर निगम ने कब्जा हटाने की कार्रवाई बिना नोटिस जारी किए शुरू की है. इसके अलावा प्रभावितों को अटल आवास इमली भाठा में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है. जहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है.

नगर निगम कार्रवाई करने से पहले जानकारी दें

मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को हटाया जाना है, उनके लिए दूसरी जगह रहने की व्यवस्था प्रशासन पहले करें. साथ ही निगम अगली बार लोगों को हटाने से पहले नोटिस जारी कर अपने कार्रवाई की जानकारी दें. जिसमें हटाए जाने वाले लोगों की डिटेल सहित दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की भी डिटेल शामिल हो.

मामले पर आदेश जारी करने के बाद कोर्ट ने याचिकाओं को निराकृत कर दिया. मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच की ओर से की गई.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.