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बिलासपुर: दिल्ली में फंसे मजदूरों के केस में हाईकोर्ट ने शासन से मांगा लिखित जवाब

दिल्ली में फंसे मुंगेली के मजदूरों के केस में मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई . कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शासन से मजदूरों के विषय में लिखित में जवाब मांगा है.

Labor case hearing
मजदूर के मामले में सुनवाई
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Published : Jun 9, 2020, 5:19 PM IST

बिलासपुर: दिल्ली में फंसे मुंगेली के 13 मजदूरों को वापस लाने के केस में मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस केस में नारायण प्रसाद अनंत ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के 13 मजदूर रोजी रोटी के लिए लॉकडॉउन होने से पहले दिल्ली गए हुए थे, लेकिन इसी बीच कोरोना वायरस की वजह से लॉकडॉउन हो गया और ये मजदूर वहीं फंस गए.

सरकार की ओर से नहीं मिली कोई मदद

बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जबाव देते हुए कहा कि, 13 में से 5 मजदूर अपने घर वापस आ चुके हैं, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जो मजदूर वापस आए हैं, वे अपने संसाधन के उपयोग से प्रदेश वापस लौंटे हैं. उनका कहना है कि, वापसी की प्रक्रिया में शासन की ओर से कोई भी मदद नहीं दी गई है.

मजदूर वापस नहीं आना चाहते

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि शासन बाकी बचे 8 मजदूरों को वापस छत्तीसगढ़ लाने की व्यवस्था करे, जिसपर शासन की ओर से कहा गया है कि, बचे हुए मजदूर वापस नहीं आना चाहते हैं.

अगले हफ्ते फिर से सुनवाई

इस केस में हाईकोर्ट ने शासन से अगली सुनवाई में लिखित जवाब मांगा है. अगले हफ्ते इस केस की सुनवाई होगी.

डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई

इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू कि डिवीजन बेंच कर रही है.

बिलासपुर: दिल्ली में फंसे मुंगेली के 13 मजदूरों को वापस लाने के केस में मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस केस में नारायण प्रसाद अनंत ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के 13 मजदूर रोजी रोटी के लिए लॉकडॉउन होने से पहले दिल्ली गए हुए थे, लेकिन इसी बीच कोरोना वायरस की वजह से लॉकडॉउन हो गया और ये मजदूर वहीं फंस गए.

सरकार की ओर से नहीं मिली कोई मदद

बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जबाव देते हुए कहा कि, 13 में से 5 मजदूर अपने घर वापस आ चुके हैं, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जो मजदूर वापस आए हैं, वे अपने संसाधन के उपयोग से प्रदेश वापस लौंटे हैं. उनका कहना है कि, वापसी की प्रक्रिया में शासन की ओर से कोई भी मदद नहीं दी गई है.

मजदूर वापस नहीं आना चाहते

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि शासन बाकी बचे 8 मजदूरों को वापस छत्तीसगढ़ लाने की व्यवस्था करे, जिसपर शासन की ओर से कहा गया है कि, बचे हुए मजदूर वापस नहीं आना चाहते हैं.

अगले हफ्ते फिर से सुनवाई

इस केस में हाईकोर्ट ने शासन से अगली सुनवाई में लिखित जवाब मांगा है. अगले हफ्ते इस केस की सुनवाई होगी.

डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई

इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू कि डिवीजन बेंच कर रही है.

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