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Bilaspur High Court: सौम्या चौरसिया को जमानत के लिए करना होगा इंतजार

बिलासपुर हाई कोर्ट में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका की सुनवाई आगे बढ़ गई है. तीन दिन तक सुनवाई होने के बाद अदालत की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई. लिहाजा अब सौम्या को 11 अप्रैल का दिन मिला है. याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद ही अदालत सौम्या की जमानत पर फैसला लेगी.Bilaspur High Court

Bilaspur high court
सौम्या चौरसिया को क्यों नहीं मिल रही जमानत
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Published : Apr 6, 2023, 6:19 PM IST

बिलासपुर: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की हवा खा रही सौम्या चौरसिया को अभी कुछ दिन और अंदर ही रहना होगा. हाईकोर्ट से फिलहाल सौम्या चौरसिया को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है. क्योंकि पिछले तीन तारीखों में जमानत याचिका पर हो रही सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है. इस बार कोर्ट ने जमानत याचिका मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख सौम्या चौरसिया के वकील को दे दी है.

कब हुई थी कार्रवाई : आपको बता दें कि ईडी ने कोल लेवी मामले में छत्तीसगढ़ के कोल व्यापारियों और अफसरों के घर छापा मारा था.इस छापामार कार्रवाई में जब गिरफ्तारियां हुई तो जांच में सौम्या चौरसिया भी आईं. सौम्या उस वक्त सीएम भूपेश बघेल के उपसचिव के पद पर थीं. शुरुआती जांच के बाद सौम्या को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. तब से वो रायपुर जेल में बंद हैं.

ये भी पढ़ें-सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से क्यों नहीं मिल रही जमानत

जमानत याचिका हुई थी खारिज : इस कार्रवाई को सौम्या ने बदले की राजनीति करार देते हुए खुद को बेकसूर कहा. साथ ही ईडी को केंद्र के इशारे पर काम करने वाली एजेंसी कहा. लेकिन जब तथ्यों को लेकर सौम्या जमानत के लिए निजली अदालत में गईं तो उन्हें जोर का झटका लगा, क्योंकि अदालत ने ईडी की दलीलों को स्वीकारते हुए सौम्या को जमानत नहीं दी. रायपुर कोर्ट में आवेदन खारिज होने के बाद निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई. तीन तारीखों तक लगातार सौम्या की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सौम्या चौरसिया के वकील सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी.

बिलासपुर: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की हवा खा रही सौम्या चौरसिया को अभी कुछ दिन और अंदर ही रहना होगा. हाईकोर्ट से फिलहाल सौम्या चौरसिया को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है. क्योंकि पिछले तीन तारीखों में जमानत याचिका पर हो रही सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है. इस बार कोर्ट ने जमानत याचिका मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख सौम्या चौरसिया के वकील को दे दी है.

कब हुई थी कार्रवाई : आपको बता दें कि ईडी ने कोल लेवी मामले में छत्तीसगढ़ के कोल व्यापारियों और अफसरों के घर छापा मारा था.इस छापामार कार्रवाई में जब गिरफ्तारियां हुई तो जांच में सौम्या चौरसिया भी आईं. सौम्या उस वक्त सीएम भूपेश बघेल के उपसचिव के पद पर थीं. शुरुआती जांच के बाद सौम्या को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. तब से वो रायपुर जेल में बंद हैं.

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जमानत याचिका हुई थी खारिज : इस कार्रवाई को सौम्या ने बदले की राजनीति करार देते हुए खुद को बेकसूर कहा. साथ ही ईडी को केंद्र के इशारे पर काम करने वाली एजेंसी कहा. लेकिन जब तथ्यों को लेकर सौम्या जमानत के लिए निजली अदालत में गईं तो उन्हें जोर का झटका लगा, क्योंकि अदालत ने ईडी की दलीलों को स्वीकारते हुए सौम्या को जमानत नहीं दी. रायपुर कोर्ट में आवेदन खारिज होने के बाद निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई. तीन तारीखों तक लगातार सौम्या की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सौम्या चौरसिया के वकील सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी.

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