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बिलासपुर: सुविधाओं की कमी को लेकर सिम्स प्रबंधन और सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस - सिम्स प्रबंधन और सरकार को नोटिस

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिम्स प्रबंधन और सरकार को नोटिस जारी किया है. सिम्स में मरीजों और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है.

High court gave notice to Sims and government
हाईकोर्ट ने सिम्स और सरकार को का नोटिस
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Published : Sep 24, 2020, 10:47 PM IST

बिलासपुर: सिम्स में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में डॉक्टर्स और चिकित्सा शिक्षकों की कमी बताई गई है. इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिम्स और राज्य शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट ने सिम्स और सरकार को का नोटिस

अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में कहा है कि सिम्स अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी के अनुसार सिम्स के अधिकतर विभागों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी है. कई विभाग ऐसे भी हैं, जिनमें एक भी डॉक्टर्स और चिकित्सा शिक्षक नहीं हैं.

SPECIAL : सिम्स में अव्यवस्थाओं से जूझ रही गर्भवती महिलाएं और प्रसूताएं, बेड भी नहीं हो रहे उपलब्ध

4 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई हाई कोर्ट करेगा

इसके साथ ही सिम्स में अभी केवल कोरोना का इलाज किया जा रहा है. अन्य बीमारियों के लिए ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है, जिससे गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को इलाज में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पडता है. इन समस्याओं के निराकरण करने की मांग इस जनहित याचिका में उठाई गई है. मामले पर 4 हफ्ते बाद हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा.

बिलासपुर: सिम्स में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में डॉक्टर्स और चिकित्सा शिक्षकों की कमी बताई गई है. इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिम्स और राज्य शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट ने सिम्स और सरकार को का नोटिस

अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में कहा है कि सिम्स अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी के अनुसार सिम्स के अधिकतर विभागों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी है. कई विभाग ऐसे भी हैं, जिनमें एक भी डॉक्टर्स और चिकित्सा शिक्षक नहीं हैं.

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4 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई हाई कोर्ट करेगा

इसके साथ ही सिम्स में अभी केवल कोरोना का इलाज किया जा रहा है. अन्य बीमारियों के लिए ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है, जिससे गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को इलाज में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पडता है. इन समस्याओं के निराकरण करने की मांग इस जनहित याचिका में उठाई गई है. मामले पर 4 हफ्ते बाद हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा.

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