बीजापुर: कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए किए लॉकडाउन के दूसरे चरण में अब धीरे-धीरे कुछ क्षेत्रों में ढील दी जा रही है. बीजापुर कलेक्टर ने दिशा-निर्देश जारी कर सेलून, ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा, तम्बाखू, सामुदायिक भवनों को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है.
जिले के भैरमगढ़, आवापल्ली, भोपालपटनम समेत बीजापुर में संशोधित आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में दुकानें खोलने की समय सीमा तय की गई है जिसके तहत सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया हैं. पेट्रोलपंप व मेडिकल स्टोर नियमित रूप से चालू रहेंगे.